ओडिशा ने संशोधित अचल संपत्ति विनियमन नियमों को किया अधिसूचित
भुवनेश्वर, 13 सितंबर: ओडिशा उच्च न्यायालय को दिए गए आश्वासन का अनुपालन करते हुए राज्य सरकार ने सोमवार को ओडिशा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) संशोधन नियम 2022 को अधिसूचित किया। नए नियमों को मौजूदा ओडिशा रियल स्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2017 से आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि संशोधित नियमों की गजट अधिसूचना का उद्देश्य सरकार के लिए रेरा अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और प्रमोटरों और खरीदारों सहित सभी हितधारकों के लिए इसके अनुपालन को आसान बनाना है।
संशोधनों के अनुसार, प्रवर्तक को प्राधिकरण के पास पंजीकरण के समय प्रकट की गई परियोजना को पूरा करने के लिए समय सारिणी का पालन करना होगा। किसी परियोजना की समय सीमा समाप्त होने के बाद विकास शुल्क लगाने या बढ़ाने पर आवंटियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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इसके अलावा आवंटियों को परियोजना और उसके अपार्टमेंट या भूखंड के विकास की सीमा का आकलन करने के लिए साइट पर जाने का भी अधिकार होगा। संशोधन नियम यह भी स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम में प्रदान किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद प्रमोटर परियोजना के सामान्य क्षेत्रों को आवंटियों के संघ को सौंप देगा।












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