Odisha: सांसद अनुभव मोहंती को पत्नी से तलाक की अनुमति नहीं, कोर्ट ने खारिज की याचिका
ओडिशा की केंद्रपाड़ा सीट से विधायक अनुभव मोहंती की तलाक याचिका फेमिली कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने सांसद की पत्नी व एक्ट्रेस वर्षा प्रियदर्शिनी की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें दोनों के वैवाहिक अधिकारों के बहाली की मांग की गई थी। अदालत ने सांसद के साथ उनकी पत्नी की भी याचिका खारिज कर दी।
सांसद अनुभव मोहंती को झटका देते हुए कटक की फैमली कोर्ट ने ये फैसला शुक्रवार को सुनाया। सांसद अनुभव की ओर से दायर तलाक याचिका रद्द कर दी। बता दें कि वर्षा प्रियदर्शिनी और अनुभव मोहंती के बीच वैवाहिक संघर्ष चल रहा है। कटक फैमिली कोर्ट ने अनुभव के तलाक के अनुरोध को खारिज कर दिया, फैमिली कोर्ट ने वर्षा के वैवाहिक अधिकारों की बहाली के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।

फैमिली कोर्ट में न्यायाधीश स्वागति दास ने दोनों पक्ष की ओर दायर आरोपों और प्रत्यारोपों को तथ्यों के साथ साबित करने में सक्षम नहीं थे। बता दें कि अनुभव मोहंती लोकसभा सांसद है। अनुभव ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें न्याय मिलने का भरोसा है। अभिनेत्री ने अपनी ओर से अपने X हैंडल पर भगवान जगन्नाथ का एक चित्र पोस्ट किया और लिखा, "जय जगन्नाथ, विजय सत्य की ही होती है।"
फैमिली कोर्ट की न्यायाधीश स्वागती दास ने कहा, "याचिकाकर्ता (अनुभव मोहंती) इस बात को स्थापित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी (वर्षा प्रियदर्शिनी) ने उनकी शादी से इंकार कर दिया और टाल दिया और अपने और अपने प्रति अपने आचरण से याचिकाकर्ता के प्रति मानसिक क्रूरता पैदा की। परिवार के सदस्य। चूंकि याचिकाकर्ता अपनी दलीलों को साबित करने में विफल रहा है, इसलिए वह सामाजिक न्याय के हित में अपने पक्ष में तलाक की डिक्री पाने का हकदार नहीं है।"
वहीं एक्ट्रेस वर्षा प्रियदर्शिनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों से पता चला है कि वो पुलिस के संरक्षण में है और उसने याचिकाकर्ता (अनुभव मोहंती) के खिलाफ कुछ अन्य मामले भी दायर किए हैं, जो कि विचाराधीन हैं। ऐसे में क्षतिपूर्ति कि अनुमति देना सुरक्षित नहीं है।












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