ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, दुकानों पर उड़िया में साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य
आंध्र प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कुल 52,000 पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में से लगभग 47,000 प्रतिष्ठानों में ओडिया की नेमप्लेट है।

ओडिशा सरकार ने राज्य में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए उड़िया भाषा में साइनबोर्ड लिखना अनिवार्य कर दिया है। श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग इसकी कड़ी निगरानी करेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वाले सभी दुकानों व व्यवसायिकों को सात दिन का नोटिस दिया जाएगा। फिर भी यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो जुर्माना/लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पहली बार आदेश का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये और दूसरी बार ऐसा करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके साथ ही अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला श्रम अधिकारी, नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी और बाजार की दुकानें और ट्रेड यूनियन इसकी समीक्षा करने के लिए हर महीने एक बैठक आयोजित करेंगे और श्रम आयुक्त और श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग को विवरण प्रदान करेंगे।
राज्य के शहरी क्षेत्रों में कुल 52,000 पंजीकृत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में से लगभग 47,000 प्रतिष्ठानों में ओडिया की नेमप्लेट है। कुछ खुली दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर मुकदमा चलाया गया और जुर्माना लगाया गया था।
गुरुवार को अपर मुख्य सचिव, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में सचिव, श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग, श्रम आयुक्त एवं जिला श्रम अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक हुई। इस बैठक में संशोधित नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्णय लिया गया।












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