ओडिशा सरकार ने अस्पताल कर्मियों की हड़ताल पर लगाई रोक
एस्मा अधिनियम 20 जून 2023 को रथ यात्रा से पहले और ऐसे समय में लागू किया गया है जब राज्य में कोविड-19 मामले बढ़ रहे हैं।

भुवनेश्वर: सरकार ने सोमवार को स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों, फार्मासिस्टों, पैरामेडिक्स, तकनीशियनों और अन्य तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए ओडिशा आवश्यक सेवा रखरखाव (एस्मा) अधिनियम लागू किया। यह आदेश अगले छह माह तक प्रभावी रहेगा।
एस्मा अधिनियम 20 जून को रथ यात्रा से पहले और ऐसे समय में लागू किया गया है जब राज्य में कोविड-19 मामले बढ़ रहे हैं। गृह (विशेष अनुभाग) विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि अधिनियम राज्य के सरकारी अस्पतालों और औषधालयों जैसे जिला मुख्यालयों के अस्पतालों, अनुमंडलीय, अनुमंडलीय अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं के रखरखाव से जुड़े सेवाओं और अनुबंधित कर्मचारियों सहित कर्मचारियों पर लागू होगा।
इसके अलावा, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों और सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले अन्य स्वायत्त स्वास्थ्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी विशेष रूप से आचार्य हरिहर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, कटक, और क्षेत्रीय स्पाइनल इंजरी सेंटर, जेल और पुलिस अस्पतालों को भी कवर किया जाएगा।












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