हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का फैसला, मिलों को मिलेगी मार्केट फीस और विकास शुल्क से मुक्ति
जल्दी ही अधिसूचना जारी करके ऑयल मिल्ज को 42000 रुपए वार्षिक शुल्क के बदले कागजी कार्यवाही और मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा।

अब हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि उपज (साधारण) नियम, 1962 की धारा 29(1) में परिवर्तन करके ये प्रावधान किया है कि हरियाणा सरकार अब विभिन्न प्रसंस्करण व्यवसायियों को मार्केट कमेटी लाइसेंस के अंतर्गत एकमुश्त वार्षिक शुल्क लेकर किसी भी अन्य रूप में मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क से मुक्त करेगी।
मंडल ने मांग की कि कपास ऑयल मिल्ज के बाद आटा चक्की व अन्य प्रसंस्करण व्यवसायियों को भी लाभ मिले। अधिसूचना के लिए प्रधान राम अवतार तायल, चेयरमैन विकास अग्रवाल, ऑयल मिल एसोसिएशन प्रधान राजेश चौधरी ने सीएम, कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया।












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