हरियाणा महिला विकास निगम की ब्याज माफी योजना, ऋणी उठाएं इसका लाभ
चंडीगढ़, 14 जुलाई। हरियाणा सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणियों को एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हुये ब्याज माफी योजना की अवधि छ: महीने के लिये 1 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है। यह जानकारी देते हुये उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि इस योजना का लाभ उन ऋणियों को दिया जायेगा जो 31 मार्च, 2019 की कुल बकाया पड़ी मूलधन राशि की एकमुश्त या किश्तों में 1 दिसंबर 2022 तक अदायगी कर देते हैं।

उन्होंने बताया कि ब्याज माफी स्कीम के अंतर्गत वहीं ऋणी पात्र होंगे जिनकी ऋण राशि 31 मार्च 2019 को अतिदेय है और वे अपने ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एक मुश्त या किश्तों में 1 दिसंबर 2022 तक कर देते हैं। इसी प्रकार ऋणी को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस स्कीम की समय सीमा 1 दिसंबर 2022 तक है।
उपायुक्त ने सभी ऋणियों के उतराधिकारियों/जमानतदारों से अपील की है कि वे सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठाएं और अपने समस्त बकाया पड़े मूलधन ऋण की एक दिसंबर 2022 तक पूर्ण अदायगी कर शत-प्रतिशत ब्याज मॉफी का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में किसी भी जानकारी के लिए जिला महिला विकास निगम कार्यालय मे संपर्क किया जा सकता है।












Click it and Unblock the Notifications