मुखर्जी नगर के कोचिंग में आग के बाद दिल्ली सरकार एक्टिव, प्राइवेट स्कूलों के लिए निर्देश जारी
दिल्ली के मुखर्जी नगर में के कोचिंग सेंटर में आग के बाद शैक्षणिक सस्थानों में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।
सभी स्कूलों को फायर एनओसी, वाटर टेस्ट सर्टिफिकेट, स्कूल हेल्थ सर्टिफिकेट, स्कूल बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट को अपडेट रखने का आदेश दिया गया है। दरअसल, नई दिल्ली के कोचिंग हब मुखर्जी नगर में पिछले सप्ताह लगी आग लग गई थी। जिसके बाद अब दिल्ली सरकार एक्टिव हो गई है।
राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए स्ट्रक्चरल और फायर सेफ्टी नॉर्म्स जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि वे सेफ्टी से जुड़े सभी सर्टिफिकेट्स अपडेट रखें।

सभी स्कूलों को फायर एनओसी, वाटर टेस्ट सर्टिफिकेट, स्कूल हेल्थ सर्टिफिकेट, स्कूल बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट को अपडेट रखने का आदेश दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अपडेटेड सर्टिफिकेट को शिक्षा निदेशालय के जोनल अथॉरिटी के पास जमा कराना अनिवार्य है।
15 जून को हुआ था हादसा
इस आदेश में न्यायालयों के आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जा सकती है जो इन सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करते हों. बता दें कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में 15 जून को एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। कई स्टूडेंट्स आग से बचने के लिए रस्सी और तारों की सहायता से लटककर बिल्डिंग से उतरते दिखे थे। हादसे में स्टूडेंट्स के बिल्डिंग निकले में चोटें लगी थीं।












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