झारखंड कैबिनेट में फैसला, बिना OBC आरक्षण के ही होंगे झारखंड नगर निकाय चुनाव
झारखंड में इस बार बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराये जायेंगे।
रांची, 11 अक्टूबर: झारखंड में इस बार बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराये जायेंगे। झारखंड कैबिनेट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में फैसला लेते हुए इससे संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया। वहीं झारखंड मुख्यमंत्री गाड़ी योजना 2022 को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग, छात्र-छात्रा, दिव्यांग, विधवा, झारखंड आंदोलनकारी और एचआइवी पॉजिटिव को नि:शुल्क बस सेवा की सुविधा दी जायेगी।

कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन के सभागार में हुई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन-2023 में पिछड़ा वर्ग को अनारक्षित श्रेणी मना जायेगा। इसी आधार पर वर्ष 2023 में चुनाव कराया जायेगा।
कैबिनेट के प्रस्ताव में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एसएलपी राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में 19।1।2022 को पारित आदेश के तहत राज्य सरकार के पास मामला विचाराधीन था। कोविड-19 के कारण लंबित नगरपालिका निर्वाचन 2020 तथा 2023 में अन्य नगरपालिकाओं के पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्ति के पूर्व सभी कुल 49 नगर निकायों का एक साथ निर्वाचन होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश को देखते हुए पिछड़ा वर्ग को खुले श्रेणी अर्थात अनारक्षित मानते हुए कार्रवाई की जायेगी। पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को अन्य श्रेणी में शामिल कर चुनाव होंगे। महिलाओं का आरक्षण रोटेशन वाइज होगा।












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