जमानत के दौरान रैली और सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेंगे चंद्रबाबू नायडू: HC
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को जमानत दे दी थी, जिसके बाद वो राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल से बाहर आ गए। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें किसी भी राजनीतिक रैली और सार्वजनिक बैठक में नहीं शामिल होने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश ने सीआईडी की याचिका पर अपने फैसले में कहा कि ये पूर्ण प्रतिबंध या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि नायडू की सुविधा और मौलिक अधिकारों में कम से कम हस्तक्षेप करते हुए कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अदालत द्वारा लगाया गया एक उचित प्रतिबंध है।

न्यायमूर्ति मल्लिकार्जुन राव ने निगरानी और अदालत में नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डीएसपी रैंक के दो अधिकारियों को नायडू के साथ जाने देने के सीआईडी के अनुरोध को ठुकरा दिया।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं, जिससे अभियुक्त की स्वतंत्रता को खतरे में पड़े। ये देखा गया कि स्थितियों को न्याय प्रशासन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए, जिसका उद्देश्य आरोपी की स्वतंत्रता और न्याय के हितों के बीच संतुलन बनाना है, ना कि पूर्व की स्वतंत्रता में बाधा डालना।












Click it and Unblock the Notifications