पंजाब कैबिनेट बैठक में गुरबाणी प्रसारण को लेकर बड़ा फैसला, असिस्टेंट प्रोफसर की आयु बढ़ाई

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट बैठक के बाद सी.एम. मान ने लाइव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहायक प्रोफेसर की पोस्टें निकाली गई हैं। असिस्टेंट प्रोफसर की आयु में 5 वर्ष की बढ़ौतरी की गई है। उन्होंने कहा कि 37 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष कर दी गई है। दूसरा फैसला उन्होंने पावर ऑफ अटार्नी को लेकर सुनाया है। उन्होंने कहा कि ब्लड रिलेशन वालों के लिए पावर ऑफ अटार्नी बिल्कुल फ्री की जाएगी जिसमें माता-पिता, दादा-दादी, बहन आएंगे जबकि ब्लड रिलेशन से बाहर वालों को पावर ऑफ अटार्नी के लिए 2 प्रतिशत फीस देनी होगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सी.एम. मान ने गुरबाणी प्रसारण को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा एक्ट 1925 में बराडकास्ट कोई शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि एस.जी.पी.सी. पर एक ही परिवार का कब्जा है। गुरु की शिक्षा का प्रचार-प्रसार फ्री करना चाहिए। गुरबाणी प्रचार फ्री टू एयर क्यों नहीं होनी चाहिए। सी.एम. मान ने तंज कसते हुए कहा कि जैसे मसंदों से गुरुद्वारे छुड़वाए थे ऐसे ही मॉडर्न मसंदों से गुरबाणी छुड़ाएंगे। उन्होंने कहा कि टेंडर पहले नहीं होते थे। अब टेंडल बनाकर गुरबानी की बोली लगाई जाएगी। जो ज्यादा अमीर होगा वह ले जाएगा, फिर उसका चैनल चलेगा और सारे घरों में उसे टेलीकॉस्ट किया जाएगा।

2012 में 11 वर्ष के लिए सचखंड श्री दरबार साहिब से जो बाणी आती है उसके प्रसारण के अधिकार छीन लिए गए। सी.एम. मान ने कहा कि आपको बता देंकि जुलाई 2023 में गुरबाणी प्रसारण एग्रीमेंट खत्म हो रहा है बादलों के चैनल से। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इस बार कुछ नहीं किया गया तो एक बार फिर 10-11 साल तक फिर गहने रख दिया जाएगा। सी.एम. मान कहा कि इसके लिए उन्होंने बड़े-बड़े वकीलों से बात की और सलाह-मशविरा लिया।

सी.एम. मान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इंटरस्टेट नहीं बल्कि स्टेट एक्ट है। उन्होंने कहा कि अगर धामी साहब सुन रहे हैं तो सुनें कि यह एक स्टेट एक्ट है। वह इसमें कोई संशोधन नहीं कर रहे और न ही कोई बदलाव कर रहे हैं। वह गुरबाणी प्रसारण किसी सरकारी अदारे को नहीं दे रहें। उन्होंने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब बारे फैसले पंजाब ले। जब फायदा हो रहा हो तो दिल्ली से फैसला ले, अगर नुकसान हो रहा है तो भगवंत मान बुरा हो गया। बता दें कि एस.जी.पी.सी. की फाइल सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड की थी। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा एक्ट तब तक सेंटर के पास रहेगा जब पंजाब उन्हें कानूनी तौर से नहीं ले लेता। उन्होंने कहा कि उनकी कोई दो राय नहीं, यह स्टेट एक्ट है।

सी.एम. ने कहा कि पंजाब सरकार नया एक्ट लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि द सिख गुरुद्वारा एमेंडमेंट एक्ट 2023 लेकर आ रहे हैं। विधानसभा में गुरबाणी प्रसारण एक्ट लाया जाएगा जिसकी कुछ शर्तें होंगी। उन्होंने कहा कि गुरबाणी प्रसारण से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद कोई एड नहीं चलेगी। लाइव प्रसारण कोई कमर्शियल एड नहीं आनी चाहिए। स्क्रीन पर रनिंग कमर्शियल नहीं चलना चाहिए। जो कोई भी इस कानून को तोड़ेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरबाणी प्रसारण यू-ट्यूब, वैब चैनल, आडियो, रेडियो पर लाइव चलेगा। अगर कोई लाइव प्रसारण सुनता है तो सुखबीर बादल का कहना है कि वह सिखी पर बड़ा हमला है। सी.एम. मान ने कहा कि हमला तो उन्होंने किया है।

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