कोरोना से हुई मौत में परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा देगी आंध्र प्रदेश सरकार, जानिए पूरी प्रक्रिया
विजयवाड़ा, अक्टूबर 27। कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारवालों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ कोष से कोरोना के कारण जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस आदेश को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
आंध्र प्रदेश सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना से होने वाली मौतों के आधिकारिक दस्तावेज जारी करने और परिजनों को 50 हजार रुपए की आर्थिक भुगतान का निर्देश दिए जाने के बाद लिया है। एनडीएमए ने वो निर्देश सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिए थे। राज्य सरकार ने 6 अक्टूबर को मृतक के परिजनों को कोरोना की वजह से मौत होने के आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए जिला-स्तरीय कोविद मृत्यु निर्धारण समिति (सीडीएसी) का गठन करने के आदेश जारी किए थे। इस दिशानिर्देश के मुताबिक, जिला कलेक्टर सभी आवेदन प्राप्त करने और स्वीकार करने के लिए जिला राजस्व अधिकारियों के अधीन अपने कार्यालय में एक सेल का गठन करेंगे।
डीसीएसी से प्रमाण पत्र और मृतक के आश्रितों से आवेदन प्राप्त होने पर, डीआरओ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला कलेक्टर को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इसके बाद राशि का भुगतान दो सप्ताह में कर दिया जाएगा।