हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, 381 लाभार्थियों दिए गए सवा करोड़ रुपए
फतेहाबाद. हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियांवित की जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिला में इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 381 लाभार्थियों को एक करोड़ 27 लाख 41 हजार रुपये की राशि वितरित की गई है।

हरियाणा सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत महिलाओं व लड़कियों तथा गरीब परिवारों को लड़कियों की शादी के लिए 11 हजार रुपये से 51 हजार रुपये तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा क्रियांवित की जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों, महिला खिलाडिय़ों, विधवाओं, दिव्यांगों की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान राशि दी जाती है।
ये मिलती है राशि
विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रितों, अनाथ और बेसहारा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले एक लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, टपरीवास जाति एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी पर 51 हजार रुपये शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। बीपीएल श्रेणी में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को लड़की की शादी के लिए 11 हजार रुपये, अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय के सभी वर्गों को 11 हजार रुपये तथा महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपये शगुन के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर नई शादीशुदा जोड़ा दोनों दिव्यांग है तो उनको 51 हजार रुपये तथा पति व पत्नी में से एक के दिव्यांग होने की स्थिति में 31 हजार रुपये शगुन के रूप में राशि प्रदान की जाती है।
इन नियमों का करना होगा पालन
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता शर्तों में प्रार्थी का हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति, सामान्य वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के परिवार का नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हो।
- समाज के सभी वर्ग जिनके पास अढ़ाई एकड़ से कम कृषि भूमि या एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवार विभाग की आनलाइन आवेदन पत्र अपलोड कर सकते हैं। विवाह से एक माह पूर्व आवेदन करने पर समय पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है तथा विभाग द्वारा बधाई पत्र भी जारी किया जाएगा।

- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ वर/वधू की जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति, आधार से लिक बैंक पास बुक की फोटो प्रति संलग्र करना अनिवार्य है।
जिले में इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 381 लाभार्थियों को एक करोड़ 27 लाख 41 हजार रुपये की राशि वितरित की गई है। ऐसे में पात्र लोगों को चाहिए कि वो आनलाइन आवेदन करे और सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उठाए। - महावीर कौशिक, उपायुक्त फतेहाबाद।












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