दिल्ली: एक करोड़ से ज्यादा खर्च करने के लिए सचिवों को वित्त विभाग से अनुमति की जरूरत नहीं
दिल्ली: सचिवों को एक करोड़ से ज्यादा खर्च पर नहीं लेनी होगी अनुमति
नई दिल्ली, 17 अगस्त: दिल्ली सरकार के सभी विभागीय सचिवों को अब एक करोड़ से अधिक राशि खर्च करने पर वित्त विभाग से अनुमति नहीं लेनी होगी। दरअसल, दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर आने के बाद 17 जून को एक आदेश जारी कर एक करोड़ से अधिक की राशि खर्च करने पर वित्त विभाग से अनुमति लेने का आदेश जारी किया था। अब इस आदेश में संशोधन किया गया है।

दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि अब विभागीय सचिवों को इस प्रकार के खर्च के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पूर्व के आदेश में विभागीय सचिव व विभागाध्यक्ष को वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं, इसी आदेश के तहत वे फाइल पर खर्च संबंधी निर्णय ले सकेंगे।
विभागाध्यक्ष अपने द्वारा लिए गए वित्तीय निर्णय के संबंध में वित्त विभाग को साप्ताहिक जानकारी देंगे, जिसका प्रोफोर्मा जारी कर दिया गया है। वित्त विभाग ने कहा कि सभी विभागों द्वारा फाइल भेजने से निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब हो रहा है। इसलिए वित्तीय निर्णय विभाग के सचिव ले सकेंगे।












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