हरियाणा सरकार की 5 बड़ी घोषणाएं, शहरी निकायों के मकानों-दुकानों पर काबिज लोग अब बनेंगे मालिक

चंडीगढ़। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने जनकल्याण से जुड़ी पांच बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने बताया कि, शहरी निकायों की दुकानों व मकानों पर लंबे समय से किरायेदार बनकर रह रहे लोग अब मकान मालिक बन सकेंगे।दरअसल, सरकार ने शहरी निकायों की संपत्ति पर बरसों से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का अहम फैसला किया है।

5 big announcements of Haryana government

सरकार की इस योजना का लाभ दुकानदारों और मकान मालिकों को समान रूप से मिलेगा। ऐसे लोगों को इस संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए कलेक्टर रेट में 20 से 50 फीसद तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना एक जून से लागू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली रवाना होने से पहले इन पांचों योजनाओं की जानकारी दी थी। दो योजनाएं शहरी निकाय विभाग की हैं तो तीसरी योजना सिंचाई और पांचवीं पंचायत विभाग की है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया है। इसके तहत कोरोना महामारी की चपेट में आने की वजह से जिन बच्चों के माता-पिता दिवंगत हो गए, उन्हें पांच लाख रुपये के बीमा कवर का लाभ मिलेगा, जिसका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार अपने खजाने से भरेगी।

हरियाणा सरकार ने शहरी निकायों की खाली और बेकार पड़ी जमीनों की बिक्री साथ लगते प्लाटधारकों अथवा किसी भी खरीदार को बेचने का निर्णय लिया है। इस जमीन का मूल्य निर्धारण थर्ड पार्टी करेगी। इसके अलावा जो किसान अपने खेतों में 70 प्रतिशत तक माइक्रो इरीगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) पर आ जाएंगे, उन्हें बिजली व ट्यूबवेल के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर मिलेंगे। यह योजना तीन से पांच साल में पूरी होगी और इस पर 3700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार ने गांवों को आपसे में जोड़ने (लिंक मार्ग) के लिए पांच करम के सभी कच्चे रास्ते पक्के कराने का निर्णय लिया है। इस परियोजना को पूरा करने में दो से तीन साल का समय लगेगा और 490 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मुख्यमंत्री के अनुसार शहरी निकायों की दुकानों व मकानों पर लीज पर रहने वाले उन तमाम लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा, जो कम से कम 20 साल से इस प्रापर्टी पर काबिज हैं। 31 दिसंबर 2020 को 20 साल पूरे होने की अवधि मानी जाएगी। यानी उनकी लीज एक जनवरी 2000 से पहले की होनी चाहिये। जो व्यक्ति 50 साल से ऐसी प्रापर्टी पर काबिज है, उसे रजिस्ट्री कराते समय कलेक्टर रेट पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 40 साल से काबिज व्यक्ति को 40 फीसद, 30 साल से काबिज लोगों को 30 फीसद और 20 साल से काबिज व्यक्तियों को 20 फीसद छूट कलेक्टर रेट में मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति 100 साल से काबिज है, उसे भी अधिकतम 50 फीसद की छूट मिलेगी। यानी वह प्रापर्टी मुफ्त में अपने नाम कराने का दावा नहीं कर सकता। फैसले से करीब 40 हजार लोगों को फायदा होगा।

हर फ्लोर के मालिक अलग हुए तो अलग होगी रजिस्ट्री, 60 दिन में देना होगा सारा पैसा

मुख्यमंत्री के अनुसार शहरी निकायों की प्रापर्टी पर मालिकाना हक हासिल करने की योजना एक जून से लागू मानी जाएगी। दो माह के भीतर योजना का लाभ सभी को प्रदान करने की रूपरेखा तैयार की गई है। आवेदन करने के बाद 15 दिन के भीतर संबंधित प्रापर्टी का 25 प्रतिशत पैसा जमा कराना होगा। अगले 45 दिन के भीतर 75 फीसद पैसा जमा कराना पड़ेगा। पूरा पैसा आ जाने पर संबंधित दुकान या मकान कब्जाधारक के नाम कर दी जाएगी। अगर एक प्रापर्टी के कई फ्लोर हैं और उस पर दो से तीन लोग कब्जाधारी हैं तो उनकी सबकी अलग-अलग रजिस्ट्री होगी और अलग-अलग पैसे लिए जाएंगे। छत का अधिकार सबसे ऊपर रहने वाले व्यक्ति का होगा, लेकिन वह उस पर कोई निर्माण नहीं कर सकेगा।

रिहायशी इलाकों के बीच शहरी निकायों की थोड़ी जमीन बेचने की अनुमति मिली

मुख्यमंत्री के अनुसार उनके पास बहुत से ऐसे मामले आए, जिनमें शहरी निकायों की प्रापर्टी रिहायशी इलाकों में मकानों के बीच में टुकड़ों के रूप में पड़ी है। यह छोटे-छोटे पीस हो सकते हैं। कुछ प्रापर्टी बिना उपयोग के बेकार पड़ी है। ऐसी प्रापर्टी को साथ लगते प्लाट या मकान मालिकों अथवा खुले बाजार में बेचने की व्यवस्था की गई है। मूल्य निर्धारण थर्ड पार्टी करेगी। इससे जो भी पैसा आएगा, शहरी निकाय उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस पैसे को अलग खाते में जमा के रूप में रखा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर कहीं बाद में उसे इस्तेमाल में लाया जा सके।

ये भी हैं योजनाएं
शहरी निकायों की खाली और बेकार पड़ी जमीन साथ लगते प्लाटधारक खरीद सकेंगे
अपने खेतों में 70 प्रतिशत तक सूक्ष्म सिंचाई करने वाले किसानों को बिजली व ट्यूबवैल कनेक्शन प्राथमिकता पर
गांवों को आपसे में जोड़ने के लिए पांच करम के सभी कच्चे रास्ते पक्के कराने का निर्णय
कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को पांच लाख रुपये का बीमा कवर, प्रीमियम सरकार देगी

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