पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ याचिका पर SC करेगा सुनवाई
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती का हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने के कलकत्ता हाई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।
दरअसल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा को देखते हुए कोर्ट ने केंद्रीय सुरक्षाबलों को तैनात करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने सात संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया था ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सके। कई जिलों में 9 जून से 15 जून के बीच नामांकन के दौरान हिंसा की खबरों के चलते कोर्ट ने यह फैसला दिया था।
प्रदेश में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को कराए जाएंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश चुनाव आयोग ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि इसी तरह की सेनाएं मणिपुर में भेजी गई हैं, जहां हिंसा अभी तक खत्म नहीं हो सकी है।
प्रदेश के विपक्षी दलों ने प्रदेश चुनाव आयोग के इस कदम की आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि केंद्रीय बलो का खर्ज केंद्र सरकार वहन करेगी, नाकि राज्य सरकार। लिहाजा प्रदेश चुनाव आयोग का यह कदम कतई उचित नहीं है।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3317 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में कुल 63229 पंचायत समितियां हैं, जहां 9730 सीटों पर चुनाव होना है। साथ ही 22 जिला परिषद की 928 सीटों पर कुल 73887 सीटों के लिए मतदान होगा। सभी सीटों पर 8 जुलाई को मतदान होना है।
पिछले चुनाव में टीएमसी ने यहां 90 फीसदी से अधिक सीटों पर कब्जा किया था। साथ ही सभी 22 जिला परिषऱद की सीटों पर भी चुनाव में जीत दर्ज की थी।












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