Sandeshkhali Case: CBI के शिकंजे में शेख शाहजहां! 2 अज्ञात समेत 3 अलग-अलग FIR दर्ज
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तीन अलग-अलग मुकदमें दर्ज किए हैं। जिसमें दो अज्ञात के खिलाफ हैं, जबकि एक आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ है।
दरअसल, 5 जनवरी, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में निलंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख और अन्य के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बंगाल पुलिस से केस टेकओवर करते हुए तीनों एफआईआर फिर से रजिस्टर की हैं।

सीबीआई को सौंपने से ममता सरकार का इनकार
इस बीच, पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के साथ-साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। बीते मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेख की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
आदेश के बावजूद निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत राज्य पुलिस द्वारा सीबीआई को नहीं सौंपने पर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। बंगाल सरकार ने याचिका में कहा कि इस मामले की जांच SIT कर रही है। पुलिस पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं।
29 फरवरी को ईडी ने किया गिरफ्तार
आपको बता दें कि शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामला सीआईडी को सौंप दिया था। निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके साथियों द्वारा महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के आरोपों को लेकर उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली नदी द्वीप पर हंगामा मचा हुआ है।












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