RG KAR Doctor Case: RSS प्रमुख भागवत से मिले पीड़िता के माता-पिता, सौंपी आरोपियों की लिस्ट, TMC ने उठाया सवाल

RG KAR Doctor Rape Murder Case: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार( 8 फरवरी, 2025) को कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस महिला डॉक्टर के परिवार से मुलाकात की जिसकी पिछले साल बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार ने संघ प्रमुख से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ित परिवार ने संघ प्रमुख से मिलना चाह रही थी जिसके बाद एक गेस्ट हाउस में मोहन भागवत ने उनसे मुलाकात की।

संघ प्रमुख ने पीड़ित परिवार को न्याय का दिया भरोसा

दरअसल, संघ प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम बंगाल की यात्रा पर हैं इसी दौरान पीड़ित परिवार ने कोलकाता के पास राजरहाट के एक गेस्ट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीड़िता के पिता ने कहा कि, 'हम उनसे शनिवार (8 फरवरी 2025) सुबह 11 बजे मिले और आधे घंटे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वह मामले को जानते हैं लेकिन इसमें शामिल गहराई से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हमें न्याय मिले... हमने उन्हें एक पत्र दिया है और जिन लोगों पर हमें संदेह है उनके नामों की चर्चा की। हमें उन पर भरोसा है... हम न्याय के लिए कोई मौका नहीं छोड़ेंगे।'

RG KAR Doctor Case

TMC ने मुलाकात पर उठाया सवाल

वहीं पीड़ित परिवार से संघ प्रमुख की मुलाकात के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने इस मुलाकात पर सवाल उठाया है और RSS प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। TMC प्रवक्ता ने कहा कि, बीजेपी और RSS पीड़ित परिवार के दर्द का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। उनको पीड़ित परिवार के साथ कोई भी संवेदना नहीं हैं वे सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ये सब कर रही है।

आरोपी संजय रॉय को मिल चुका है उम्रकैद

पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन शुरू हो गया। बढ़ते बवाल को देखते हुए पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की और CCTV फुटेज और क्राइम सीन के आधार पर सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद केस को CBI सौंप दिया गया जांच शुरू हुई और चार्जसीट में संजय रॉय को मुख्य आरोपी माना गया। फिर सियालदह कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई लेकिन परिवार ने कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाया है।

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