Kolkata Case: आरजी कार के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने खटखटाया SC का दरवाजा, CBI जांच के खिलाफ
Kolkata Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, डॉ. संदीप घोष ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
हाई कोर्ट के फैसले में उनके खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। यह मामला 6 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या से जुड़े विवाद
डॉ. घोष के खिलाफ जांच उस समय और गंभीर हो गई, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले सामने आया। इस घटना के बाद डॉ. घोष पर कड़ी निगरानी बढ़ गई है, जिसके चलते सीबीआई ने उनकी जांच शुरू कर दी।
सीबीआई हिरासत और आरोप
बीते, तीन सितंबर को कोलकाता की एक अदालत ने डॉ. घोष और तीन अन्य को कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में आठ दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने कोर्ट से 10 दिनों की हिरासत की मांग करते हुए तर्क दिया कि इस भ्रष्टाचार मामले में एक 'बड़ा गठजोड़' शामिल है, जिसे उजागर करने के लिए आगे की पूछताछ आवश्यक है।
सीबीआई ने अपनी एफआईआर में डॉ. संदीप घोष का नाम दर्ज किया है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) के तहत आरोप लगाए हैं। इसके अलावा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भी उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई 16 अगस्त से ही डॉ. घोष से पूछताछ कर रही है, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर के कथित दुष्कर्म और हत्या के साथ-साथ उनके कार्यकाल के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच शामिल है।
डॉ. संदीप घोष का निलंबन
बीते, तीन सितंबर को पश्चिम बंगाल राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर डॉ. संदीप घोष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस आदेश में कहा गया है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल, डॉ. संदीप घोष के खिलाफ चल रही आपराधिक जांच के मद्देनजर उन्हें पश्चिम बंगाल सेवा नियम 1971 के तहत निलंबित किया जाता है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, जहां डॉ. संदीप घोष ने न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि कोर्ट में इस मामले का क्या परिणाम निकलता है।
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