West Bengal: TMC सांसद का विवादित बयान, कहा- कार्यकाल खत्म होने पर बाद राज्यपाल को भेजेंगे जेल
कोलकाता, मई 24: पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले भड़की राजनीतिक बयानबाजी अभी भी जारी है। अब टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेकर आग उगली है। नारदा मामले में टीएमसी सरकार के मंत्री और विधायकों की गिरफ्तारी के बाद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह 'स्तब्ध' हैं, क्योंकि टीएमसी सांसद ने तृणमूल कांग्रेस समर्थकों से उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने की बात कही है। हालांकि इस मामले को वो बंगाल के लोगों के विवेक पर छोड़ देंगे।
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दरअसल, पश्चिम बंगाल के हुगली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल को लेकर कहा कि वो जब राज्यपाल के पद से हटेंगे, तब उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यहीं टीएमसी सांसद ने उनको प्रेसीडेंसी जेल में कैद करने की भी बात कही थी। साथ ही कल्याण बनर्जी ने यह भी दावा किया कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में टीएमसी के तीन नेताओं फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को उनके कहने पर ही गिरफ्तार किया गया था।
He is senior functionary @AITCofficial @MamataOfficial
He is senior parliamentarian @LokSabhaSectt
He is senior advocate @barcouncilindia @barandbench
Just stunned but leave the matter to sound discretion of cultured people of West Bengal and media @PTI_News @IndEditorsGuild pic.twitter.com/i7bZ0wE5G9
— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) May 23, 2021
कल्याण बनर्जी ने हुगली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे पता है कि राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे संबंधित पुलिस थानों में शिकायत दर्ज करें, जहां राज्यपाल ने हिंसा भड़काई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वह राज्यपाल नहीं रहेंगे। उसी दिन इन एफआईआर के जरिए कार्रवाई होगी। तब उन्हें प्रेसीडेंसी जेल में रखा जा सकें, जहां उन्होंने पांचों नेताओं को भेजा था।
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कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सलाखों के पीछे होंगे। आपको बता दें कि राज्यापाल जगदीप धनखड़ ने 7 मई को सीबीआई के अनुरोध पर मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, जो एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे।