कलकत्ता HC ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को हटाने वाली याचिका खारिज की, लगाया था ये आरोप
कोलकाता, 18 फरवरी: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने की मांग वाली रिट याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका रामप्रसाद सरकार नाम के एक वकील ने दायर की थी, जिसे अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने 8 फरवरी को गवर्नर धनखड़ पर 'संविधान के उल्लंघन' का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। लेकिन, सुनवाई के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में राज भवन और राज्य सरकार के बीच हाल के वर्षों में हमेशा तल्खी देखी गई है।

राज्यपाल को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को गवर्नर के पद से हटाने की मांग करने वाले वकील रामप्रसाद सरकार को जोरदार झटका लगा है। उन्होंने 8 फरवरी को दायर अपनी याचिका में हाई कोर्ट से कहा था कि वह केंद्र सरकार को उन्हें हटाने के लिए निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ता का आरोप था कि गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र की तरह कार्य कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का दावा था कि राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों में दखल दे रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियां करते हैं।
संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया था
यही नहीं याचिकाकर्ता की दलील थी कि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद को नजरअंदाज करते हैं और अधिकारियों को सीधे निर्देश देते हैं जो कि 'संविधान का उल्लंघन है।' यही नहीं उन्होंने उनपर 'भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र की तरह का करने' का भी आरोप मढ़ा गया था। वकील की दलील थी कि संघीय सरकार धनखड़ के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि 'मौजूदा राज्यपाल केंद्र सरकार की राजनीतिक हितों को साध रहे हैं।'
इस बीच 15 फरवरी को राज्यपाल ने कई सरकारी मसलों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री को राज भवन आने का आग्रह भी किया था, जिसमें कुछ 'संवैधानिक गतिरोधों' को दूर करने पर चर्चा की जा सके। गौरतलब है कि सीएम बनर्जी कई बार सार्वजनिक तौर पर राज्यपाल के खिलाफ बगावती तेवर दिखा चुकी हैं। धनखड़ ने 2019 में पश्चिम बंगाल के गवर्नर का कार्यभार संभाला है, लेकिन तब से अधिकतर मुद्दों पर राजभवन और राज्य सरकार के बीच में तल्खी सार्वजनिक तौर पर जाहिर होती रही है।












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