Post-poll violence: ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट के खिलाफ जारी हुआ अरेस्‍ट वारंट

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद 2021 में नंदीग्राम हुई हिंसा के मामले में ममता बनर्जी के नंदीग्राम चुनावी एजेंट समेत चार के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्‍ट वारंट जारी किया है।

mamtadi

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद 2021 में नंदीग्राम हुई हिंसा के मामले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट शेख सुफियान सहित चार लोगों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालांकि ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट शेख सूफ़ियान के वकील मंसूर आलम ने कहा कि वे मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

याद रहे वामपंथियों का गढ़ माने जाने वाले नंदीग्राम में 2021 के चुनाव के बाद हिंसा हुई थी जिसमें भाजपा कार्यकमर्ता देवव्रत माइती की हत्‍या हुई थी। इसी मामले में कोर्ट ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट शेख सुफियान के अलावा टीएमसी नेता अबू ताहेर के अलावा कुल चार लोगों के खिलाफ अरेस्‍ट वारंट जारी किया है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने उन पर जांच में सहयोग ना करने का आरोप लगाया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों पर हत्या की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को देवव्रत मैती की हत्या के मामले में एक पूरक आरोपपत्र दायर किया। इसने कहा कि सुफियान, एक अन्य टीएमसी नेता अबू ताहेर और दो अन्य आरोपी एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे।

सीबीआई की याचिका पर अदालत ने चारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 31 जनवरी को मामले की दोबारा सुनवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया है कि मैती उसके समर्थक थे। सुफियान ने कहा कि कंक्रीट की सड़क पर गिरने के बाद मैती की सिर में चोट लगने से मौत हो गई। "किसी ने उसकी हत्या नहीं की। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी को भी संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया था। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बाद में हमारे खिलाफ आरोप लगाए और हमें फंसाया।

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