Aparajita Bill: बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति मुर्मू के पास भेजा अपराजिता विधेयक

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 3 सितंबर को सर्वसम्मति से रेप विरोधी विधेयक 'अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) 2024' पारित किया था, जिसमें बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को अब ज्यपाल सीवी आनंद बोस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है।

मुख्यमंत्री ममता ने नेतृत्व वाली सरकार की ओर प्रस्ताव के विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस को मुख्य सचिव मनोज पंत ने दिन में विधेयक की तकनीकी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट को राज्यपाल के सीएस ने पढ़ने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू को भेजा है।

West Bengal Governor CV Anand Bose

अपराजिता विधेयक में क्या है खास?
पश्चिम बंगाल के अपराजिता विधेयक में महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में दोषियों को कठोरतम सजा देने का प्रावधान है। इस बिल में पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से कड़े प्रावधान हैं। बिल में
अगर दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता की मौत, या फिर मानिसिक स्थिति खराब हो जाती है, तो दोषी के लिए मृत्युदंड तक के प्रावधान हैं।

राजभवन ने इससे पहले क्या कहा?
अपराजिता बिल को लेकर राजभवन की ओर से जारी हुए बयान में कहा कि यह बिल महिलाओं के मुद्दे पर केंद्रित था लेकिन सरकार ने जैसे रवैया अपनाया है उससे असंतुष्ट हूं। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब सरकार ऐसा कर रही है। ऐसा पहले कई बार हो चुका है कि सरकार कई बिल के साथ टेक्निकल रोपोर्ट नहीं भेजती है जिसकी वजह से देरी होती है, वहीं सरकार बिल पास होने में देरी की वजह राजभवन को ठहराती है।

अपराजित विधेयक में क्या है खास?
पश्चिम बंगाल के अपराजिता विधेयक में महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में दोषियों को कठोरतम सजा देने का प्रावधान है। इस बिल में पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों से कड़े प्रावधान हैं। बिल में
अगर दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता की मौत, या फिर मानिसिक स्थिति खराब हो जाती है, तो दोषी के लिए मृत्युदंड तक के प्रावधान हैं।

इसके अलावा विधेयक में टास्क फोर्स का गठन करने का भी प्रावधन है, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी। नर्सों और महिला डॉक्टरों के आवाजाही वाले मार्गों को कवर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 120 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 'रात्रि साथी' को नियुक्त करने का भी प्रावधान है।

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