Akanksha Dube Case: भोजपुरी सिंगर समर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई, आदेश शाम तक आने की उम्मीद
Akanksha Dube Case: भोजपुरी फ़िल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत से जुड़े मामले में जेल में बंद भोजपुरी सिंगर समर सिंह की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद शाम तक आदेश आने की उम्मीद है।

Akanksha Dube Case: भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में जेल में बंद भोजपुरी सिंगर समर सिंह की जमानत याचिका पर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण कृष्ण विश्वेश की हालत में सुनवाई की गई।
सुनवाई पूरी हो जाने के बाद आज शाम तक इस मामले में आदेश आने की संभावना जताई जा रही है। आकांक्षा दुबे केस में आकांक्षा की मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई लेकिन आदेश अभी जारी नहीं किया गया है।
दरअसल, भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे वाराणसी में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करने के लिए सारनाथ में स्थित एक होटल में ठहरी हुईं थीं। बीते 26 मार्च को होटल के कमरे में उनकी लाश मिली थी।
आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने 27 मार्च को सारनाथ थाने में भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके सहयोगी संजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद समर सिंह और संजय सिंह फरार हो गए थे।
दोनों को गिरफ्तार करने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट के सारनाथ थाने की पुलिस के अलावा पुलिस की अन्य टीम भी लगाई गई। वाराणसी के अलावा आजमगढ़, मुंबई और बिहार में भी पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गई लेकिन समर्थन पकड़ से बाहर रहा।
बाद में 6 अप्रैल को गाजियाबाद स्थित एक अपार्टमेंट से समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद समर सिंह को गाजियाबाद न्यायालय में पेश करने के बाद सारनाथ थाने की पुलिस सिंगर समर सिंह को लेकर वाराणसी आई।
8 अप्रैल को समर सिंह को वाराणसी न्यायालय में पेश किया गया था। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा कस्टडी रिमांड मंजूर की गई।
ऐसे में 13 अप्रैल को सायं काल सिंगर समर सिंह को कस्टडी रिमांड लेकर पुलिस पूछताछ शुरू की और पुलिस समर को लेकर वाराणसी, लखनऊ और मुंबई भी गई। लखनऊ से समर सिंह की कार और मोबाइल को भी बरामद किया गया।
उसके बाद समर सिंह द्वारा खुद को बेकसूर बताते हुए जमानत के लिए 26 अप्रैल को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद 6 मई को सुनवाई की तिथि नियत की गई थी, हालांकि उस दिन सुनवाई के बाद 9 मई की तिथि नियत की गई।
9 मई को सिविल कोर्ट स्थानांतरण किए जाने के मामले को लेकर वाराणसी में अधिवक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन और हड़ताल किया गया था। हड़ताल के चलते समर सिंह की जमानत वाली याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तिथि 17 मई नियत की गई।
17 मई को सुनवाई के पश्चात अगली तिथि 19 मई नियत की गई। ऐसे में 19 मई को समर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो जाने के बाद सायं काल तक आदेश आने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि शाम 5 बजे तक आदेश नहीं जारी हुआ था।












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