Dharm Parivartan करवाने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, 50 हजार रुपए का दिया था लालच
वाराणसी जिले के फूलपुर थानान्तर्गत एक व्यक्ति पर Dharm Parivartan कराने का अरोप लगा है, आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है
Dharm Parivartan करवाने के आरोप में वाराणसी के फूलपुर थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह व्यक्ति ग्रामीणों को 50 हजार रुपए देने का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहा था। हिंदू धर्म संगठन से जुड़े लोगों की तहरीर पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करते हुए पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

दो-दो हजार रुपए दिए गए थे एडवांस
इस बारे में हिंदू जागरण मंच के नेता गौरीश सिंह ने बताया कि फूलपुर थाना क्षेत्र के बाबतपुर स्थित सर्व इंडिया मिनिस्ट्री 'सत्संग भ्रमण स्थापना' नामक चर्च में रविवार को दो लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बुलाया गया था। गौरीश सिंह ने आरोप लगाया कि इस मामले में आरोपी व्यक्ति द्वारा ग्रामीणों को दो-दो हजार एडवांस के रूप में दिए गए थे इसके अलावा धर्म परिवर्तन कराए जाने के बाद 50-50 हजार रुपए देने का लालच दिया गया था।

प्रार्थना सभा शुरू होते ही पहुंच गए नेता
आरोपी ने दोनों व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन कराए जाने के बाद रुपए देने का लालच दिया था। उनके करीबी लोगों के माध्यम से यह सूचना हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों के पास पहुंच गई। रविवार को जिस समय चर्च में धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को बुलाया गया था, उसी समय हिंदूवादी संगठनों के नेता भी पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद नेताओं ने देखा कि चर्च में प्रार्थना सभा की जा रही थी। प्रार्थना के बारे में पूछने पर वहां पर मौजूद एक महिला और वहां मौजूद व्यक्ति नेताओं को बरगलाने लगे।

जांच में कई दस्तावेज भी मिले
वहां पर जांच पड़ताल के दौरान पकड़े गए व्यक्ति के बैग से ईसाई धर्म से जुड़े फार्म, साहित्य तथा सदस्यता फार्म, शुल्क रसीद और ईसाई धर्म के प्रतीक चिन्ह भी मिले। यह सब मिलने के बाद वहां पर मौजूद हिंदूवादी संगठन से जुड़े नेता पुलिस को सूचना दिए। मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें पकड़कर थाने पर ले गई, जहां गौरीश सिंह और वैभव सिंह द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर के आधार पर फूलपुर थाने में बरवां निवासी छोटे लाल जायसवाल नामक व्यक्ति के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल की जा रही है।












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