ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष को नोटिस, अब 'शिवलिंग' के कार्बन डेटिंग की मांग
वाराणसी, 22 सितंबर: ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक फव्वारा है, हमारा कहना है यह शिवलिंग है। एक स्वतंत्र निकाय को इसकी जांच कर पता लगाना होगा। हम कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल कर रहे हैं।
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हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की है। 29 सितंबर को निपटारा होगा। कोर्ट ने 8 सप्ताह (अगली सुनवाई की तैयारी के लिए मस्जिद समिति द्वारा मांग) का समय खारिज कर दिया।
इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई को आठ हफ्ते के लिए टालने की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही पक्षकार बनने के लिए आए 15 प्रार्थनापत्रों पर भी बहस हुई। इसका आदेश सुरक्षित कर लिया गया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से कोर्ट में एप्लिकेशन दी गई थी कि मुकदमे की सुनवाई 8 हफ्ते बाद हो। कारण ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि श्रृंगार गौरी केस में जिला जज के आदेश से कोई पक्ष असहमत होता है तो वह उसके खिलाफ उच्च अदालत में जा सकता है। उसे इसके लिए समय मिलना चाहिए। जिला जज की कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। कहा है कि बीती 20 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्पष्ट है। उसमें ट्रायल में स्टे की बात नहीं की गई है।












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