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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर का संपूर्ण सर्वे होगा या नहीं, फैसला आज, वाराणसी कोर्ट सुनाएगा निर्णय

Gyanvapi Mosque: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी की एक अदालत आज यानी 21 मई को अपना आदेश सुनाएगी। कोर्ट ने पिछले शुक्रवार (14 जुलाई) को एक याचिका पर बहस पूरी कर ली थी।

याचिका इस साल मई में पांच महिलाओं द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने पहले एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर के अंदर "श्रृंगार गौरी स्थल" पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। मस्जिद परिसर में एक संरचना पाई गई - जिसके एक तरफ से "शिवलिंग" और दूसरी तरफ से "फव्वारा" होने का दावा किया गया।

Gyanvapi Mosque Varanasi Court Verdict

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इससे पहले 14 जुलाई को कहा था कि हमने अदालत के सामने अपनी बात रखी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। हमने एएसआई द्वारा साइट की जांच की मांग करते हुए जिला अदालत के सामने अपना दृष्टिकोण रखा। हमें अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए।

इससे पहले 6 जुलाई को, ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द से जल्द एक याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए "शिवलिंग" की कार्बन डेटिंग सहित "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" करने का निर्देश दिया गया था।

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