वाराणसी न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

Gyanvapi Case : अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर 10 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाने में गंदगी फैलाने और ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद नेताओं द्वारा की गई बयानबाजी पर बुधवार को सुनवाई की गई

Google Oneindia News

वाराणसी, 28 सितंबर : वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाने में गंदगी फैलाने और ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव व एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए बयान को लेकर दाखिल किए गए वाद में बुधवार को वाराणसी में एसीजेएम पंचम एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की ओर से बहस के बाद एसीजेएम पंचम (एमपी-एमएलए) उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट द्वारा आदेश के लिए अगली तिथि 10 अक्टूबर नियत की गई है। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्‍ता अजय प्रताप सिंह, मदन मोहन यादव और घनश्याम मिश्र द्वारा वादी हरिशंकर पांडेय की तरफ से अदालत में दलीलें पेश की गई।

Gyanvapi Masjid Varanasi

कहा गया हिंदुओं की भावनाएं हुईं आहत
वादी पक्ष के द्वारा दी गई दलील में यह भी कहा गया कि जिला जज द्वारा ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले को सुनवाई योग्य बताया गया है। ऐसे में सर्वे के बाद यह भी जानकारी सामने आई कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाने वााले लोगों द्वारा वजू के दौरान शिवलिंग के समीप गंदगी फैलाई जा रही थी। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद तथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए सोशल मीडिया पर बयानबाजी की गई। ऐसे में इस मामले को भी सुनवाई योग्‍य मानते हुए विपक्षियों पर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया।

अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की ओर से दिया गया था प्रार्थना पत्र
बता दें कि इस मामले में 16 मई को ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए थे। अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय द्वारा पुलिस उपायुक्त को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि जहां पर शिवलिंग मिला है वहां पर हाथ-पांव धोते हुए गंदगी फैलाई जा रही है। इसके अलावा में प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा गया था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रखने संबंधी बयान दिया गया और असदुद्दीन ओवैसी द्वारा धार्मिक मामले को लेकर लगातार बयानबाजी की गई। पुलिस उपायुक्‍त को प्रार्थना पत्र देकर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। मुकदमा दर्ज न होने पर उन्होंने अदालत में वाद दायर किया था। इसी मामले में सुनवाई चल रही है।

हरियाणा-पंजाब मिलकर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लगाए शहीद भगत सिंह का स्टैच्यू: डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटालाहरियाणा-पंजाब मिलकर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लगाए शहीद भगत सिंह का स्टैच्यू: डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

Comments
English summary
Gyanvapi Case - Court to pronounce verdict on October 10
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X