Uttarakhand News सरकारी कर्मचारियों को 15 दिसंबर तक देनी होगी संपत्ति की जानकारी, शासन के पत्र से मचा हड़कंप
Uttarakhand News उत्तराखंड में सभी सरकारी कर्मचारियों को 15 दिसंबर तक अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। सचिव कार्मिक ने सभी विभागों, उपक्रमों व निगमों को इस संबंध में पत्र भेजा है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद संपत्ति की जानकारी देने के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों, निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को 15 दिसंबर तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसके लिए सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने सभी को उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं।

सचिव कार्मिक ने सभी को एक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका में न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली-2002 के नियम-2 (ग) में वर्णित कर्मचारी के परिवार के सदस्य की परिभाषा और नियमावली के नियम 22 में चल, अचल व बहुमूल्य संपत्ति क्रय किए जाने एवं संपत्ति की घोषणा करनी होगी।
Uttarakhand News हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया
शासन के इस आदेश के बाद अधिकारी, कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया हुआ है। सभी को नियुक्ति के समय की और मौजूदा संपत्ति का ब्योरा देना होगा। कार्मिकों को नियमित रूप से पांच साल के भीतर संपत्ति में हुई बढ़ोत्तरी की भी जानकारी देनी होगी।
संपत्ति का ब्योरा भी देना पड़ेगा
साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति के साथ ही पति, पत्नी, आश्रित मां, पिता, बेटा, बेटी या अन्य आश्रित रिश्तेदारों की संपत्ति का ब्योरा भी देना पड़ेगा। सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को हर हाल में तय समय के भीतर ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद कई अधिकारियों, कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी भी है।












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