Char Dham Yatra: उत्तराखंड सरकार ने स्थगित की चार धाम यात्रा, नई गाइडलाइन जारी
Char Dham Yatra:हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार ने स्थगित की चार धाम यात्रा, नई गाइडलाइन जारी
देहरादून, 29 जून: उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम की यात्रा रोकने को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा की रोक लगा दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई सात जुलाई को है। उत्तराखंड सरकार ने देर रात फैसले को वापस लेते हुए और राज्य के हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अब चार धाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। एक जुलाई से शुरू होने वाली प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने चार धाम मंदिरों की लाइव स्ट्रीमिंग का भी आदेश दिया है।
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एक जुलाई से शुरू होने वाली थी चार धाम यात्रा
राज्य सरकार के पहले के आदेश के मुकाबिक कोविड-19 दिशानिर्देशों के तहत चार धाम की यात्रा का पहला चरण 1 जुलाई से शुरू होने वाला था और दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होने वाला था। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार ने कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की थी। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक जुलाई से होने वाली चार धाम यात्रा रोक दी गई है।
उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट में डाली थी याचिका
उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में सीमित संख्या में तीर्थयात्रियों के साथ चार धाम यात्रा कराने की अनुमति के लिए याचिका डाली थी। सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि हम सीमित संख्या में, कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के साथ चार धाम यात्रा कराने की अनुमति चाहते हैं। लेकिन इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चार धाम की यात्रा पर रोक लगा दी है। जिसके बाद राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करके कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए ह म राज्य में चार धाम यात्रा को स्थगित कर रहे हैं।












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