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Uniform Civil Code को लेकर धामी सरकार बढ़ाने जा रही एक ओर कदम, 30 जून तक सौंपी जा सकती है फाइनल रिपोर्ट

उत्तराखंड की धामी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर एक ओर कदम आगे बढ़ाने जा रही है। 30 जून तक राज्य सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है।

उत्तराखंड की धामी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर एक ओर कदम आगे बढ़ाने जा रही है। 30 जून तक राज्य सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। जिसके बाद सरकार इसे लागू कर सकती है। उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी को लेकर पूरे देशभर में चर्चा तेज है।

pushkar Dhami government Uniform Civil Code, final report can be submitted by June 30

इस बीच उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा।. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर इस बात का ऐलान किया है कि जल्द ही यूसीसी लागू किया जाएगा। यूनि​फॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को सभी के हित के लिए लाया जा रहा है। हमें इसमें सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है।

उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफार्म सिविल कोड में क्या प्रावधान हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा तेज है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण को शामिल किया जा रहा है। साथ ही इस बिल के तहत दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी सुविधाओं का अधिकार भी छीना जा सकता है। उत्तराखंड की तेजी से बदलती डेमोग्राफी को देखते हुए ये सब बिंदु शामिल किए जा रहे हैं।

उत्तराखंड में भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान किया था। 27 मई 2022 को सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ,सेवानिवृत्त, की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति में न्यायाधीश,सेवानिवृत्त, प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डा सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ एवं सदस्य सचिव अजय मिश्रा शामिल हैं। यह समिति मौजूदा कानून में संशोधन करने के साथ ही विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार व उत्तराधिकार से संबंधित मामलों का भी अध्ययन कर रही है। जो कि 30 जून तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है।

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