चार धाम यात्रा पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने कहा-लाइव स्ट्रीमिंग से कराएं भक्तों को दर्शन
नई दिल्ली, जून 28। 1 जुलाई से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की तीरथ सिंह रावत की सरकार को झटका देने हुए 1 जुलाई से शुरू होने वाली चार धाम की यात्रा पर रोक लगाने का फैसला दिया है। कोर्ट ने सरकार को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भगवान के दर्शन कराने का निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार चारों धामों में होने वाली पूजा-अर्चना और भगवान के दर्शन को लाइव सट्रीमिंग के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएं।

आपपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से चार धाम यात्रा को शुरू करने की तारीख जारी कर दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ कोरोना संकट और संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इस रोकना का आदेश दिया। खंडपीठ ने दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया और कहा कि कोरट जानती है कि सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कितनी गंभीर है। कोर्ट ने कहा कि वो धार्मिक भावनाओं का पूरा ख्याल करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी और डेल्टा प्लस के खतरे स लोगों को बचाना अधिक महतवपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि सरकार टाइव टेलिकास्ट के जरिए भगवान के दर्शन करवाए।












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