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Dehradun news: ई रिक्शा चालक हत्याकांड में 3 सुपारी किलर को फांसी, 2 दोषियों को उम्रकैद सजा, जानिए पूरी कहानी

Dehradun news: देहरादून के ई रिक्शा चालक की हत्या के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि हत्या का षड्यंत्र रचने के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है।

मामला 2022 का है। जिसमें अवैध संबंध के चलते पति,पत्नी के बीच में तीसरे व्यक्ति के आने के बाद परिवार में टेंशन बढ़ गई और पारिवारिक कलह बढ़ता चला गया। पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटवाने के लिए साजिश रची।

Dehradun 3 contract killers hanged e-rickshaw driver murder case 2 convicts sentenced imprisonment

देहरादून के गुच्चुपानी में ई-रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या के पांच आरोपियों को सेशन जज प्रथम महेश चंद्र कुशवाहा की अदालत ने दोषी करार दिया है। सुपारी किलर तीन दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। इन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हत्या का षड्यंत्र रचने के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है। इन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ई रिक्शा चालक की बीवी को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए बरी कर दिया गया है।

पड़ोस में व्यक्ति से अवैध संबंध बन गए

प्राप्त जानकारी के अनुसार मेहूवाला निवासी व्यक्ति का निकाह साल 2014 में हुआ था। उनके दो बच्चे हैं। 2019 में प​त्नी का अपने पड़ोस में सेनेटरी की दुकान चलाने वाले व्यक्ति से अवैध संबंध बन गए। जिसकी जानकारी पति को हो गई और घर में हर दिन लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इस बीच प्रेमी साबिर ने जुलाई 2021 में प्रेमिका को रिश्तेदारी में भगवानपुर रुड़की भिजवा दिया।

दो लाख की सुपारी दी

करीब 6 माह जनवरी 2022 में पति के परिवार वाले समझाकर मेहूंवाला ले आए। लेकिन उसने प्रे​मी साबिर से संबंध नहीं तोड़े। जब​ पति इस रिश्ते का विरोध करता रहा तो महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को राश्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्रेमी ने अपने दोस्त रईस खान से संपर्क किया। रईस खान ने अपने गांव बागपत के रहने वाले शाहरुख को दो लाख की सुपारी दे दी। शाहरुख ने अपने दो अन्य दोस्तों अरशद और रवि कश्यप को प्लानिंग में शामिल कर दिया।

पत्थर उठाकर सिर पर मारा और कुचल दिया

28 नवंबर को शाहरुख, अरशद और रवि ने उसी ई- रिक्शा चालक को बुक कर गुच्चुपानी ले गए। यहां चारों ने शराब पी। शाम का अंधेरा होने पर पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा और कुचल दिया। जिससे ई रिक्शा चालक की मृत्यु हो गई थी। इस पूरे प्रकरण की आरोपियों ने वीडियो भी बनाई। 30 नवंबर 2022 को गुच्चुपानी पिकनिक स्पॉट की पार्किंग के पास ई रिक्शा चालक का शव मिला था।

मोबाइल पर संदिग्ध नंबर से पांच बार कॉल

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से पता लगाया कि 28 नवंबर को ई रिक्शा चालक के मोबाइल पर संदिग्ध नंबर से पांच बार कॉल की गई थी. यह नंबर अरशद का था। जिसके बाद पूरा मामला खुल गया। पुलिस ने साबिर, ई रिक्शा चालक की पत्नी, शाहरुख, रवि कश्यप और रईस खान को गिरफ्तार किया था। अदालत ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप को फांसी की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने के भी आदेश

हत्या का षड्यंत्र रचने के दोषी साबिर अली और उसके दोस्त रईस खान को उम्रकैद की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने साबिर अली और रईस खान को तीन महीने के अंदर ई रिक्शा चालक के बच्चों को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं।

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