Ankita Bhandari Case जानिए फिर क्यों चर्चा में, केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आया सामने
Ankita Bhandari Murder Case से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।

मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि यह एक संगीन अपराध है, अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई है और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय आरोपी घटनास्थल पर मौजूद थे।
न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपियों ने उसे वीआईपी सेवा देने के लिए बार बार दबाव डाला। फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। यही नही मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई के दौरान मृतका के परिवार की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने सबूतों को छिपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़खानी की गई।
पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। जो कि 19 सितंबर 2022 को अचानक लापता हो गई थी। इसके बाद एसडीआरएफ ने 24 सितंबर को चीला पॉवर हाउस नहर से अंकिता भण्डारी का शव बरामद किया।
जिसकी हत्या का आरोप रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित पर लगा। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। केस की जांच के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था पी. रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई थी। तब से तीनों आरोपी जेल में बंद है। बता दें कि मामला हाईप्रोफाइल बनने के बाद इसको लेकर जमकर सियासत भी हुई। अब तक इस मामले में कई सवालों के जबाव नहीं मिल पाए हैं।












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