Ankita bhandari case: मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति होगी जब्त, जानिए कितने करोड़ की है संपत्ति
अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति कुर्क करने की संस्तुति दी है। एसएसपी पौड़ी श्वैता चौबे ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल पौने तीन करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट गई है।

अंकिता भंडारी केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति कुर्क की जाएगी। मामले में हरिद्वार व पौड़ी के जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है। एसएसपी पौड़ी ने अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति कुर्क करने की संस्तुति दी है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल पौने तीन करोड़ की संपत्ति जब्त को रिपोर्ट गई
एसएसपी पौड़ी श्वैता चौबे ने बताया कि संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल पौने तीन करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट गई है। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
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ये है पूरा मामला
वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्सनिष्ट अंकिता 18 सितंबर से लापता हुई थी, अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर की सुबह ऋषिकेश में चीला नहर से मिला था। इस मामले में वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और पुलकित गुप्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया था। लेकिन अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है। अंकिता मर्डर में रिसॉर्ट में आने वाले कुछ वीआईपी मेहमानों के लिए स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाने की बात सामने आ चुकी है। जिसके बाद से पुलिस पर वीआईपी का नाम उजागर करने का दबाव है। जिसके लिए पुलिस नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट की मदद ली जा रही है। हालांकि अंकिता के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा चुका है।












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