Gyanvapi Case: वाराणसी कोर्ट का फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक
Gyanvapi ASI Survey Report: ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के बीच वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सर्वे रिपोर्ट अब सामने आने वाली है। इसे लेकर बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फैसला दिया है कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को दे दी जाए।
वाराणासी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और दोनों पक्षों को हार्ड कॉपी दी जाए। ऐसे में अब ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी एएसआई की रिपोर्ट पक्षकारों को सौंपी जाएगी। इसी के साथ ज्ञानवापी मामलों के सभी मुकदमों की अगली सुनवाई 6 फरवरी को तय की गई है।

92 दिन चला था सर्वे
मालूम हो कि 92 दिनों तक चले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे की रिपोर्ट को जिला कोर्ट में सबमिट किया जा चुका है। ऐसे में इस ASI रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मामले में जिला न्यायालय ने 24 जनवरी को अहम सुनवाई की, जिसके बाद अब दो से तीन दिनों के अंदर सर्वे की रिपोर्ट सामने आने की उम्मीद है।
दोनों पक्षों को मिलेगी हार्ड कॉपी
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और आम सहमति बनी कि एएसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी। एएसआई ने ईमेल के जरिए रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर आपत्ति जताई। इसलिए, दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने पर सहमत हुए।
अदालत ने दोनों पक्षों की सुनी बात
उन्होंने कहा कि "अदालत ने आज दोनों पक्षों की बात सुनी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस बात पर सहमति बनी कि एएसआई की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे ही अदालत आदेश पारित करेगी, हमारी कानूनी टीम प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करेगी।"
'वजूखाना' की सफाई की मिली थी अनुमति
इससे पहले 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की एक याचिकाकर्ताओं के आवेदन को स्वीकार कर लिया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के 'वजूखाना' के पूरे क्षेत्र को साफ करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, जहां कथित 'शिवलिंग' पाया गया था।












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