UP: योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, इन 5 सालों के दौरान हुए ट्रैफिक चालान किए कैंसिल
मतलब साफ है कि वाहन चालकों को 2017 से 2021 के बीच में हुए चालानों का कोई भी भुगतान नहीं करना होगा। परिवहन विभाग ने आदेश में कहा कि पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को कैंसिल किया जाता है।

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। यूपी सरकार ने 2017 से 2021 के बीच ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर हुए वाहन चालानों को निरस्त कर दिया है। जिसका मतलब है कि वाहन चालकों को इस समय अवधि में हुए चालानों का कोई भी भुगतान नहीं करना होगा। परिवहन विभाग ने आदेश में कहा कि 2017 से 2021 के बीच वाले सभी वाहनों के पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को कैंसिल किया जाता है। जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसको अपडेट कर दिया जाएगा।
दरअसल, इसमें ऐसे मामले शामिल हैं, जो वर्तमान में विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। रिपोर्टों के अनुसार, परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अदालती मामलों की सूची प्राप्त करने के बाद पोर्टल से ट्रैफिक चालान वापस ले लें। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य के कई निजी और व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
किसान के विरोध के बाद रद्द हुए चालान
परिवहन आयुक्त ने कहा कि पुराने लंबित चालानों को रद्द करना जून 2023 के यूपी अध्यादेश संख्या 2 के अनुसार ही किया गया है। बता दें कि नोएडा में किसान ऐसे चालानों को रद्द करने का विरोध कर रहे थे। यह कदम पूरे यूपी में करोड़ों चालान माफ करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
गलत चालान की करें ऑनलाइन शिकायत
वहीं, इस अवधि के बाद हुए वाहन चालकों को घर बैठे भरा जा सकता है। सबसे पहले यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जाना होगा। इसके लिए केवल वाहन नंबर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, अगर ड्राइवरों को लगता है कि गलत चालान काटा गया है, तो वे सीधे वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वाहन का चालान कटने पर एक मोबाइल नोटिफिकेशन भी भेजा जाता है।












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