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UP SIR Draft Roll: यूपी वोटर लिस्ट में आज सबसे बड़ा झटका, कटे 2.89 करोड़ नाम, घर बैठे Online ऐसे करें चेक

UP SIR Draft Roll 2026: उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनावी तैयारियों से जुड़ी एक बेहद अहम प्रक्रिया आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) के बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है।

इस ड्राफ्ट सूची को लेकर पहले से ही हलचल तेज थी, क्योंकि इसमें करीब 3 करोड़ नाम कटने की संभावना जताई जा रही है। आज दोपहर 3 बजे लखनऊ में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन आयोग इस पूरी कवायद से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक कर दी है। इसमें 2.89 करोड़ नाम काटे जाने की बात सामने आई है।

UP SIR Draft Roll 2026

3 बजे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े (UP Voter List 2026)

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा खुद मीडिया के सामने आकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ किया गया कि कितने नाम जोड़े गए, कितने हटाए गए और इसके पीछे क्या वजह रही। यह ड्राफ्ट लिस्ट इसलिए भी अहम है, क्योंकि इसी के आधार पर तय होगा कि किस मतदाता को दावा या आपत्ति दर्ज करानी होगी।

🟡15.44 करोड़ से घटकर 12.55 करोड़ तक आई मतदाताओं की संख्या

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से हस्ताक्षरित फॉर्म जमा किए हैं। पुरानी मतदाता सूची में शामिल लगभग 81 प्रतिशत लोगों ने सत्यापन के बाद फॉर्म वापस कर दिए, जबकि करीब 18 प्रतिशत मतदाताओं की ओर से फॉर्म जमा नहीं किए जा सके।

फॉर्म वापस न आने के पीछे अलग-अलग वजहें सामने आई हैं। अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची में 46.23 लाख नाम ऐसे पाए गए जो मृत व्यक्तियों के थे। इसके अलावा करीब 2.17 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो स्थान बदलकर कहीं और चले गए हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि लगभग 25.47 लाख लोगों के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न हो पाने वाले मतदाताओं की कुल संख्या करीब 2.89 करोड़ बताई गई है।

🟡 किन वजहों से हटाए गए लाखों मतदाताओं के नाम

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई मनमाने ढंग से नहीं की गई है। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, उनमें मुख्य रूप से ये श्रेणियां शामिल हैं।

जो मतदाता अब जीवित नहीं हैं।
जो स्थायी रूप से किसी अन्य जिले या राज्य में स्थानांतरित हो चुके हैं।
जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज पाया गया।
जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र यानी Enumeration Form नहीं भरा।
जो लंबे समय से दिए गए पते पर मौजूद नहीं मिले और जिनका सत्यापन नहीं हो सका।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को साफ, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए यह कदम जरूरी था।

🟡 1 करोड़ मतदाताओं की मैपिंग अधूरी, मिलेगा नोटिस

इस पूरी प्रक्रिया में एक और बड़ा आंकड़ा सामने आया है। करीब 1 करोड़ मतदाताओं की मैपिंग पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे सभी मतदाताओं को संबंधित Electoral Registration Officer (ERO) की ओर से नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस मिलने के बाद मतदाता को तय समयसीमा के भीतर अपनी पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 12 वैध दस्तावेजों की सूची पहले से तय की है। दस्तावेज सही पाए जाने पर नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेगा।

🟡 6 फरवरी तक मिलेगा मौका, कर सकेंगे दावा और आपत्ति

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जिन मतदाताओं का नाम गलती से कट गया है या जिनके विवरण में त्रुटि है, वे आज से 6 फरवरी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

  • दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख: 6 फरवरी
  • आपत्तियों का निस्तारण: 7 फरवरी से 27 फरवरी तक
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 6 मार्च
  • अधिकारियों का कहना है कि हर दावे और आपत्ति की निष्पक्ष जांच की जाएगी।

🟡 यूपी में कहां कटेगा सबसे ज्यादा वोटर के नाम?

राजधानी लखनऊ से जुड़े आंकड़े सबसे ज्यादा चौंकाने वाले बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ जिले में करीब 12 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हो सकते हैं। इनमें बड़ी संख्या उन मतदाताओं की है जो दिए गए पते पर नहीं मिले, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो किसी अन्य विधानसभा या जिले में शिफ्ट हो गए हैं। कई मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरने से भी इनकार किया, जिसके चलते उनके नाम हटाए गए।

🟡2003 की वोटर लिस्ट को बनाया गया आधार

निर्वाचन अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि 2003 की मतदाता सूची को इस बार आधार माना गया है। जिन मतदाताओं का नाम या जिनके अभिभावकों का नाम 2003 की सूची में दर्ज पाया गया, उनकी मैपिंग पहले ही पूरी कर ली गई है। इसके उलट, जिनका नाम उस सूची में नहीं मिला, उन्हें नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा।

🟡UP Voter List: घर बैठे ऐसे करें अपना नाम चेक

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही मतदाता निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना नाम चेक कर सकेंगे। इसके लिए नाम, विधानसभा क्षेत्र, जिला या अन्य जरूरी विवरण भरना होगा। अगर नाम गायब है या जानकारी गलत है, तो वहीं से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

अगर आप जानना चाहते हैं कि SIR के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल है या नहीं, तो इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं। नीचे पूरा तरीका स्टेप-बाय-स्टेप समझाया जा रहा है।

🟡 ऑनलाइन ऐसे करें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम की जांच

  • सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in पर जाएं।
  • वैकल्पिक तौर पर आप अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए ceouttarpradesh.nic.in
  • वेबसाइट पर जाकर मतदाता का नाम या EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) दर्ज करें।
  • सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपकी वोटर डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगी।
  • यहां आप अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ और अन्य विवरण चेक कर सकते हैं।

🟡 वेबसाइट काम न करे तो क्या करें?

  • अगर किसी वजह से वेबसाइट खुल नहीं रही है या तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
  • आप सीधे अपने क्षेत्र के Booth Level Officer (BLO) से संपर्क कर सकते हैं।
  • हर पोलिंग बूथ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की एक प्रति BLO के पास उपलब्ध रहेगी।
  • इसके अलावा, राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त Booth Level Assistant (BLA) से भी मदद ली जा सकती है।

🟡 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम न हो तो क्या करें?

अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन जांच में आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो आप तय प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वा सकते हैं।

  • सबसे पहले Form-6 और Annexure-IV भरें।
  • भरे हुए फॉर्म को अपने क्षेत्र के BLO ऑफिस में जमा करें।
  • चाहें तो voters.eci.gov.in वेबसाइट या E-NET ऐप के जरिए फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं।
  • इसके बाद नाम जोड़ने से जुड़ी चुनाव आयोग की सुनवाई (Hearing) में शामिल होना जरूरी होगा।
  • सुनवाई के दौरान आपको यह बताना होगा कि आपका नाम लिस्ट से क्यों छूटा और आप भारतीय नागरिक होने के साथ मतदान के लिए पात्र हैं।

🟡 नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज (SIR Documents)

नाम जोड़ने या सत्यापन के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों में से किसी एक या एक से अधिक की जरूरत पड़ सकती है।

  • राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा जारी आइडेंटिटी कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • पासपोर्ट
  • 10वीं या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • राज्य सरकार द्वारा जारी एड्रेस प्रूफ
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी फैमिली रजिस्टर
  • सरकार द्वारा जारी लैंड एलोकेशन या हाउस एलोकेशन सर्टिफिकेट
  • 1987 से पहले के दस्तावेज, जो डाकघर, बैंक, LIC या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हों

इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर समय रहते दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

आज की ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं (Final Voter List UP)

निर्वाचन आयोग ने दो टूक कहा है कि आज जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम नहीं है। सभी दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 6 मार्च को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उसी सूची के आधार पर आने वाले चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल, आज दोपहर 3 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।

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