UP SIR 2026 पर बड़ा अपडेट: Form-6 भरने में की ये गलती तो रद्द होगा आवेदन! आयोग ने जारी किए कड़े नियम
UP Sir 2026 Latest Update: उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट को सुधारने और नए नाम जोड़ने का काम (UP SIR 2026) जोर-शोर से चल रहा है। इस बार चुनाव आयोग (EC) ने साफ कर दिया है कि फॉर्म-6 के साथ एक घोषणा पत्र (Declaration Form) देना बहुत जरूरी है। अगर आपने फॉर्म में अपना नाम, पता या स्पेलिंग गलत लिखी, तो आपका आवेदन रद्द (Reject) किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, फॉर्म भरते समय जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए।अपना नाम और घर का पता बिना किसी गलती के लिखें। फॉर्म पर पुरानी फोटो न लगाएं, एकदम नई और साफ़ फोटो ही चिपकाएं। अपना चालू मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें ताकि ज़रूरी अपडेट मिल सकें।

UP SIR पर क्या बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी?
लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि राज्य में SIR प्रक्रिया 6 जनवरी को पूरी हो चुकी है और उसी दिन ड्राफ्ट मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी गई थी। फिलहाल क्लेम और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया एक साथ चल रही है, जो 6 फरवरी तक जारी रहेगी।
UP SIR: गलत नाम को लिस्ट से हटाने के लिए क्या करें?
यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में छूट गया है, तो वह फॉर्म-6A के जरिए दावा कर सकता है। किसी गलत नाम को लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म-7, जबकि नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरा जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2002 से 2006 के बीच हुए पिछले SIR में आई मैपिंग गलतियों और लॉजिकल खामियों को इस बार ठीक कर लिया गया है।
UP SIR: वोटर आईडी के लिए कौन से कागज चाहिए?
1. उम्र का सबूत (Age Proof):
इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या हाईस्कूल/इंटर की मार्कशीट दे सकते हैं।
अगर कागज़ न हों तो क्या करें? अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आपकी उम्र 18 से 21 साल के बीच है, तो आप अपने माता-पिता या गुरु के साइन वाला एक सादे कागज़ पर हलफनामा (शपथ पत्र) दे सकते हैं।
2. पते का सबूत (Address Proof):
पिछले एक साल का बिजली, पानी या गैस का बिल, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, आधार कार्ड या अपने घर/किराए के घर के कागज़ात।
UP SIR: 2003 की वोटर लिस्ट का रिकॉर्ड है जरूरी
इस बार एक नया नियम है। आपको घोषणा पत्र में यह बताना होगा कि साल 2003 की वोटर लिस्ट में आपका या आपके परिवार (माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी) का नाम किस जगह दर्ज था। आपको उनकी विधानसभा और क्रम संख्या देनी होगी। अगर यह जानकारी गलत पाई गई या रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग आपको नोटिस भेजेगा।
UP SIR: नोटिस मिलने पर क्या करें?
अगर आपको किसी वजह से नोटिस मिलता है, तो आप इन आसान डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अपनी बात साबित कर सकते हैं:
- 1. सरकारी आईडी कार्ड या पेंशन के कागज़।
- 2. स्कूल या कॉलेज की मार्कशीट।
- 3. जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)।
- 4. परिवार रजिस्टर की नकल या राशन कार्ड से जुड़े रिकॉर्ड।
- 5. आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र।
UP SIR Update: जन्म तारीख के हिसाब से क्या बदल जाएगा?
- 1987 से पहले जन्म: तो सिर्फ अपना कोई एक आईडी कार्ड देना होगा।
- 1987 से 2004 के बीच जन्म: अपना आईडी कार्ड और साथ में माता या पिता में से किसी एक का जन्म का सबूत देना होगा।
- 2004 के बाद जन्म: अपना आईडी कार्ड और साथ में माता और पिता दोनोंकी जन्म तारीख और जन्म स्थान का सबूत देना ज़रूरी होगा।
How to Apply For SIR in UP: आवेदन कैसे करें?
आप घर बैठे चुनाव आयोग की वेबसाइट voter.eci.gov.inपर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने इलाके के बीएलओ (BLO)के पास जाकर ऑफलाइन फॉर्म और घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं।












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