UP News: सुपर हिट साबित हो रही योगी सरकार की एकमुश्त समाधान योजना, जानिए कितने करोड़ की हुई वसूली
UP CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अपने बकाये की राशि चुकाने के लिए योगी सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना न सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए बल्कि ऊर्जा विभाग के लिए भी सुपर डुपर हिट साबित हो रही है। 12 दिसंबर तक इस योजना के तहत 27 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड लोगों को लाभ मिला है, जबकि विभाग को 2600 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है।

अधिकारियों ने बताया कि सिर्फ बिजली चोरी से जुड़े मामलों की बात करें तो 54 हजार से ज्यादा लोगों ने योजना का लाभ प्राप्त किया है तो वहीं विभाग को इसके माध्यम से 180 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला है। यह राशि योगी सरकार की इस योजना की सफलता का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने 8 नवंबर को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरुआत की थी।
उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में अपना पंजीकरण कराया। योजना के तहत दो तरह के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। एक ओटीएस नॉर्मल और दूसरा ओटीएस थेफ्ट (जिन पर बिजली चोरी का बकाया है)। यह योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खंडों में चलाई जा रही है। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर तक चला है, जबकि अब एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक इसका दूसरा चरण चल रहा है। वहीं, तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा।
उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष गोयल ने बताया कि विद्युत बकाये के एकमुश्त समाधान के लिए यह योजना शुरू की गई थी, जो काफी सफल साबित हो रही है। सीएम योगी और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के मार्गदर्शन में उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन और आसान बकाया भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। योजना का पहला चरण संपन्न हो चुका है, जबकि दूसरा चरण भी 15 दिसंबर को खत्म होने वाला है। अभी तक जिन उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है, उनसे अपील है कि वो तत्काल योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लें।
उन्होंने कहा कि इसके तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 12 तथा एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 6 किस्तों में बकाया भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह निजी नलकूप उपभोक्ताओं को भी 12 किस्तों में व अन्य को 3 किस्तों में भुगतान की सुविधा मिली है। विद्युत चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण पर दो तिहाई छूट के साथ ही जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी जारी की जा चुकी है, उन्हें भी योजना में शामिल किया गया है।
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