UP News: पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को क्यों हुई 3 साल की जेल, जानिए इसकी वजह
UP Samachar: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

यह फैसला आज यहां विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया। विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री के खिलाफ 108 पेज का फैसला सुनाया।
बीजेपी और बीएसपी सरकार में मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा था। 18 जून 2013 को सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज जोन के इंस्पेक्टर राम सुभग राम ने मुट्ठीगंज थाने में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि पूर्व मंत्री ने बसपा सरकार में मंत्री रहते हुए अकूत संपत्ति अर्जित की थी। कोर्ट ने पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय किये थे।












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