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यूपी में एकमुश्त समाधान योजना 15 दिसंबर से लागू, बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए उठाएं लाभ, ये है अंतिम तिथि

UP electricity bill one-time settlement: उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान बिजली बिल में छूट के लिए "एकमुश्त समाधान योजना 2024-25" को 15 दिसंबर से लागू होगी। इसकी घोषणा शनिवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा द्वारा की गई। उन्होंने उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील किया कि उपभोक्ता जल्द से जल्द से योजना का लाभ उठाएं।

बताया गया कि यह योजना उत्तर प्रदेश में तीन चरणों में लागू होगी। ऊर्जा मंत्री द्वारा बताया गया की 15 दिसंबर 2024 से यह योजना लागू होगी और अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। अर्थात कुल 47 दिनों तक यह योजना लागू रहेगी। इस दौरान बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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उन्होंने यह भी बताया कि यह योजना तीन चरणों में लागू होगी। पहले चरण में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 16 दिन का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे चरण में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 15 दोनों का मौका दिया जाएगा। इसी तरह तीसरे चरण में 16 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 16 दिन तक उपभोक्ताओं को मौका दिया जाएगा।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने वाले लोगों को 30 सितंबर 2024 तक जो भी विद्युत बिल है उनके मूल बकाया का 30% राशि जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 30 सितंबर 2024 तक विद्युत बकाया बिल में जो भी सरचार्ज रहेगा उसमें छूट मिलेगी।

एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में विलंबित बिलों के एकमुश्त भुगतान करने पर उनके सरचार्ज में शतप्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च, 2023 तक के उनके बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 07 मार्च, 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा। सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

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योजना अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी), औद्योगिक (एलएमवी-6), और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं।

योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शतप्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते हैं।

विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत, और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, और 40 प्रतिशत होगी।

उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

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