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'कुलदीप सिंह सेंगर को बीवी को चुनाव लड़वाना होगा', उन्नाव रेप विक्टिम ने खोले कई राज, CBI-जज पर भी गंभीर आरोप

Unnao Rape victim Kuldeep singh sengar: 'मेरे सामने ला दो...मुझे फूलन देवी बनने पर मजबूर कर देंगे कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा उस बंदे को। जैसे निर्भया वाले कांड में फांसी हुई है। मैं तो वैसा ही चाहती हूं कि इनको भी फांसी हो ताकि हमको न्याय मिले। लेकिन जज साहब ने यह फैसला सुना के देश की बेटियों को डरा दिया। मेरा पति घर पे डर के बैठा हुआ है। अब लग रहा है कि कोई परिवार से या हमें मारा जाएगा या मेरे बच्चों को मारा जाएगा। जान है तो मैं लड़ाई लडूंगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मरना ही ना पड़ जाए।'' उन्नाव रेप केस की पीड़िता ये बात कहते हुए भावुक हो जाती हैं।

वनइंडिया हिंदी से खास बातचीत में उन्नाव रेप केस पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर कई राज खोले हैं। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए शर्त लगाई कि वह पीड़िता से कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखेंगे।

Unnao Rape Case Kuldeep singh sengar

हालांकि सजा सस्पेंड होने के बाद भी कुलदीप सेंगर को फिलहाल जेल से बाहर नहीं आना होगा, क्योंकि साल 2020 में पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में उन्हें 10 साल की सजा मिल चुकी है।

इस हत्या के मामले में मिली सजा के खिलाफ भी कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है, जिस पर सुनवाई बाकी है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता टूट गई हैं। पीड़िता का कहना है कि इस आदेश ने उनके न्याय की उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया है। फैसले के बाद पीड़िता ने लाइव कैमरे के सामने आकर अपनी पीड़ा जाहिर की और बताया कि वह किन हालात से गुजर रही है और इस फैसले ने उनके परिवार पर क्या असर डाला है। आइए जानते हैं उन्होंने वनइंडिया से बात करते हुए क्या-क्या कहा।

पीड़िता का आरोप- जज और CBI ने पैसे लिए हैं

पीड़िता कहती है,

''मेरे सर (वकील) के साथ में अगर सीबीआई अच्छे से बहस करती तो क्या पता कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत ना मिलती और इसमें सीबीआई का आईओ मिल चुका था। उसने भी बहुत सारे पैसे लिए। जैसे जज साहब ने अपनी पूरी पेटी भर ली। मैं अब कोर्ट के सामने जाऊंगी मैं जज साहब से सवाल करूंगी। चलो वकील सवाल नहीं कर सकता जज साहब से लेकिन जनता का अधिकार है कि जज साहब से सवाल करना, पूछना, ये मेरा हक बनता है।''

Unnao Rape Case Kuldeep singh sengar

'कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना होगा'

यूपी 2027 चुनाव से पहले जमानत देने की बात पर मीडिया में चर्चा है, इसके जवाब में पीड़िता ने कहा,

''वो इसलिए क्योंकि 2027 में चुनाव आने वाले हैं, कुलदीप सिंह सेंगर अपनी बीवी को चुनाव लड़ाना चाह रहे होंगे हमें भी खबर आई है। लेकिन ऐसे रेप के आरोपी के परिवार को कोई पार्टी टिकट देती है तो समझ लो मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। जज साहब ने ये ऑर्डर सुना के देश की बेटियों को एकदम अंदर से डर पैदा कर दिया कि अगर अब मैं घर के बाहर निकलना है तो रेप होंगे। सबकी मांग फांसी की ही थी, लेकिन बड़ी पार्टी का देख कि उसको फांसी नहीं दी गई। जैसे निर्भया वाले कांड में फांसी हुई है। मैं तो वैसा ही चाहती हूं कि इनको भी फांसी हो ताकि हमको न्याय मिले।''

कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीत सेंगर अप्रैल 2021 में भाजपा ने जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बनाया था। संगीता सेंगर को उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी तृतीय से जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया गया था।

'मैं नहीं टूट रही हूं, मैं अपनी जान नहीं लूंगी...कोई मुझे मार दे तो अलग बात है'

पीड़िता से जब हमारे सहयोगी पूछते हैं कि क्या आप इसके खिलाफ लड़ने को अब भी तैयार हैं? तो पीड़िता कहती हैं,

''बिल्कुल पुख्ता एकदम तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं टूट रही हूं। जब तक जान है, मैं लड़ाई लडूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। चाहे मरना ही ना पड़ जाए। मैं अपनी जान नहीं दूंगी, अगर कोई मारता है तो बात अलग है लेकिन अपने हाथों से मरने वाली नहीं हूं मैं क्योंकि मेरे आगे दो बच्चे हैं। उनका भविष्य देखना है। मेरे पति को जॉब से निकाल दिया गया। अब ये बताओ मुझे नौकरी कौन देगा? मेरा घर कैसे चलेगा...। मैं अपनी आखिरी सांस तक जब तक कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी नहीं हो जाती अपनी लड़ाई जारी रखूंगी।''

Unnao Rape Case Kuldeep singh sengar

राहुल गांधी से मिलने पर क्या बोलीं उन्नाव रेप पीड़िता?

राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्या भरोसा दिलाया? इसपर पीड़िता कहती हैं,

''अगर मैं राहुल गांधी से मिलने गई तो कोई गुनाह कर दिया। मैं तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी से भी मिलना चाहती हूं...मिलने का समय भी मांगा है, मैं तो अमित शाह से जी भी मिलना चाहती हूं। राहुल गांधी ने मुझे खुद सामने से बुलाया था, राहुल भैया सोनिया मैडम ने मुझे न्याय का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बोला बेटा हम न्याय देंगे। आप टेंशन ना लें। गलत होता है।''

उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को लेकर CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट

उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को "कानून के विपरीत" और "पूरी तरह से गलत" करार दिया है। CBI ने 26 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें 23 दिसंबर को सेंगर की उम्रकैद की सजा सस्पेंड कर दी गई थी।

Unnao Rape Case Kuldeep singh sengar

CBI का तर्क: MLA होना भी सार्वजनिक पद

CBI ने अपनी अपील में कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट यह मानने में चूक कर गया कि अपराध के समय कुलदीप सेंगर एक निर्वाचित विधायक थे। एजेंसी के मुताबिक, एक मौजूदा विधायक संवैधानिक पद पर होता है और उसके पास जनता का भरोसा और अधिकार दोनों होते हैं। ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी राज्य और समाज के प्रति कहीं ज्यादा होती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

POCSO कानून की मंशा को नजरअंदाज करने का आरोप

CBI ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने POCSO एक्ट की मंशा और उद्देश्य को सही तरीके से नहीं समझा। एजेंसी के अनुसार, POCSO एक विशेष और पीड़िता-केंद्रित कानून है, जिसे बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। ऐसे में कोर्ट को इसका उद्देश्य पूरा करने वाली व्याख्या करनी चाहिए थी, जो इस मामले में नहीं की गई।

CBI ने अपनी याचिका में यह भी जिक्र किया कि 23 दिसंबर के आदेश के बाद देशभर में नाराजगी और विरोध देखने को मिला। खुद पीड़िता और उसका परिवार सड़कों पर उतरा और इस फैसले को न्याय के खिलाफ बताया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस चुनौती के बाद यह मामला एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है।

Unnao Rape Case Timeline: उन्नाव रेप केस में कब, क्या और कैसे हुआ - पूरा टाइमलाइन

• 4 जून 2017: पीड़िता नौकरी की मांग लेकर तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पास गई। आरोप है कि विधायक के घर पर उसके साथ रेप किया गया।

• 11 जून 2017: पीड़िता अचानक लापता हो गई। परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

• 20 जून 2017: तलाश के दौरान पीड़िता उन्नाव के पास एक गांव में मिली। पुलिस उसे वापस उन्नाव लेकर आई।

• 3 जुलाई 2017: करीब 10 दिन बाद पीड़िता को उसके परिवार के हवाले किया गया।

• 3 जुलाई 2017: पीड़िता ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सिंह के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

• 24 फरवरी 2018: पीड़िता की मां चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचीं और FIR दर्ज कराने की गुहार लगाई।

• 3 अप्रैल 2018: कोर्ट ने पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई की।

• 3 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की गई और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया।

• 5 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया गया। पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें फंसाया जा रहा है।

• 8 अप्रैल 2018: पीड़िता ने विधायक के खिलाफ FIR दर्ज होने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की।

• 9 अप्रैल 2018: पीड़िता के पिता की मौत हो गई। हिरासत में मौत के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

• 10 अप्रैल 2018: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया कि पीड़िता के पिता के शरीर पर 14 गंभीर चोटों के निशान थे।

• 12 अप्रैल 2018: उन्नाव रेप केस की जांच CBI को सौंपी गई। कुलदीप सिंह सेंगर को रेप का आरोपी बनाया गया।

• 13 अप्रैल 2018: CBI ने कुलदीप सिंह सेंगर से सुबह 4 बजे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

• 11 जुलाई 2018: CBI ने पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम शामिल था।

• 13 जुलाई 2018: दूसरी चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें पीड़िता के पिता को फंसाने के आरोप में कुलदीप, उसके भाई अतुल और कुछ पुलिसकर्मियों के नाम जोड़े गए।

• 4 जुलाई 2019: पीड़िता के चाचा को 19 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई।

• 28 जुलाई 2019: पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी। रास्ते में उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में चाची और मौसी की मौत हो गई।

• 29 जुलाई 2019: सड़क हादसे के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई मनोज सिंह सेंगर और विनीत मिश्रा समेत 15-20 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया।

• 14 अगस्त 2019: पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर समेत 10 लोगों पर कोर्ट ने आरोप तय किए।

• 11 अक्टूबर 2019: पीड़िता की कार पर हमले के मामले में CBI ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

• 16 दिसंबर 2019: कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया।

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