Azam Khan को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने से किया इनकार
Azam Khan: सुप्रीम कोर्ट ने भी आजम खान को बड़ा झटका देते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
Azam Khan: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आजम खान को बड़ा झटका देते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दरअसल, आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपील की थी कि उनके खिलाफ यूपी में दर्ज मुकदमों को बाहर ट्रासंफर कर दिया जाए। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है।
आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि यूपी में उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी में आपको न्याय नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एसएस नजीर और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, आजम खान के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने के लिए और अधिक ठोस कारणों की आवश्यकता है।
वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए आजम खान ने कहा, '87 एफआईआर मेरे खिलाफ की गई हैं, जिसमें मुझे यूपी में न्याय नहीं मिलेगा। मुझे जबरदस्ती सताया जा रहा है। यह कोई जज नहीं, बल्कि राज्य कर रहा है। एक राज्य के अंदर हर जगह स्थिति एक जैसी ही रहेगी।' इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एसए नजीर की बेंच ने कहा कि जब हम (एक मामला) ट्रांसफर करते हैं, तो हमें इसके लिए कहीं अधिक ठोस कारणों की आवश्यकता होती है।
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हम आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दे रहे हैं। गौरतलब है कि आजम के खिलाफ यूपी में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और हाल ही में एक केस में दोषी पाए जाने पर उनकी विधानसभा सदस्या भी जा चुकी है।