Shahi Idgah: मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का नहीं होगा सर्वेक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर लगाई रोक
Shahi Idgah: उत्तर प्रदेश के मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के शाही ईदगाह सर्वे वाले फैसले को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में कोई सर्वेक्षण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ''हाईकोर्ट में कार्यवाही तो चलती रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक रहेगी।''

ईदगाह मस्जिद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे हुए हैं। इसको लेकर दावा किया जाता है कि ये मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्राचीन मंदिर के ऊपर बनाई गई है। इसी वजह से हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल कर मस्दिद के सर्वे की मांग की है।
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी।
ईदगाह परिसर के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एक दर्जन से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के 13.37 एकड़ जमीन पर एक मंदिर को ध्वस्त करके किया था।












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