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भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत, स्पेशल कोर्ट ने किए दो मामले खारिज

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Amit Shah को MP MLA Special Court से मिली बड़ी राहत, हिंसा भड़काने का लगा था आरोप | वनइंडिया हिंदी

इलाहाबाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट शाह के खिलाफ दर्ज किए गए दो मामलों को खारिज कर दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ ये मामले दर्ज हुए थे। उत्तर प्रदेश के शामली और मुजफ्फरनगर में ये मुकदमे दर्ज किए गए थे। दोनों ही मामलों में भाषण के जरिए लोगों को भड़काने का आरोप लगा था। इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है।

Special Court rejects two case against BJP president Amish Shah

क्या था मामला
2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रैलियां कर रहे थे। उनकी रैली जब उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आयोजित हुई तो उन पर आरोप लगाया कि भाषण के दौरान उन्होंने जन भावनाओं को भड़काने का काम किया है। इस मामले में अमित शाह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। जबकि ऐसा ही एक और मुकदमा मुजफ्फरनगर में दर्ज हुआ। वहां पर भी अमित शाह की रैली के दौरान जन भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज किया गया था। दोनों मामलों में पुलिस ने चार्ज सीट लगाकर मुकदमा कोर्ट में दाखिल कर दिया था।

4 साल से लंबित थे मुकदमे
यह दोनों मामले पिछले 4 सालों से लंबित पड़े थे। प्रयागराज में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के शुरू हो जाने के बाद याद दोनों मुकदमे ट्रांसफर होकर यहां आए थे। जिन पर स्पेशल जज ने सुनवाई शुरू की तो इन दोनो मामलों में साक्ष्य न होने की जानकारी कोर्ट को दी गई। जिसके आधार पर सोमवार को स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह पर दर्ज दोनों मुकदमा खारिज कर दिए हैं। फिलहाल एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में मुकदमा खारिज करने का यह बड़ा मामला पहली बार सामने आया है।

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English summary
Special Court rejects two case against BJP president Amish Shah
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