भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने किया बरी, इसी मामले में खत्म हुई थी विधायकी
भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को एपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को दोषी करार दिया था। साथ ही तीन साल की सजा सुनाई थी। आखिरकार आजम खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को आखिरकार भड़काऊ भाषण देने के मामले में राहत मिली है। रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को मामले में सुनवाई करते वक्त आजम खान को बरी कर दिया। यह वही मामला है, जिसमें आजम खान को तीन साल की सजा हुई थी। साथ ही उन्हें अपनी विधायकी भी खोनी पड़ी। एमपी एमएलए कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिसके बाद आज आजम को बरी कर दिया गया है। हालांकि, अब आजम खान को राहत मिल गई है।
आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2022 को एपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया था। जिसके बाद आजम खाम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। साथ ही उनके मतदान का अधिकार भी खत्म हो गया था।
क्या है हेट स्पीच मामला ?
मामला 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त का है। आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में आयोजित चुनावी भाषण के दौरान भडाकाऊ टिप्पणीं की थी। मामले की शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को दोषी करार दिया। मामले में आजम को तीन साल की सजा हुई। हालांकि, आजम को राहत मिल गई है।












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