मुजफ्फरनगर के फुरकान एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में अक्तूबर महीने के दौरान हुए फुरकान एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल एसटीएफ व पुलिस के 16 कर्मचारियों को भी नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया है और संभव है कि उनसे भी हलफनामा मांगा जाए। बता दें कि मुजफ्फरनगर में अक्तूबर महीने के दौरान हुए एनकाउंटर में फुरकान मारा गया था। फुरकान के पिता मीर हसन ने फुरकान के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

क्या है मामला
50 हजार के इनामी और कई मुकदमाधारी फुरकान को बुढ़ाना पुलिस व एसटीएफ ने 22 अक्तूबर 2017 को एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर पर फुरकान के पिता मीर हसन ने सवाल उठाये और इसे इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए सीजेएम कोर्ट में एनकाउंटर टीम पर मुकदमे की अर्जी दी। सीजेएम कोर्ट ने 16 जनवरी को मीर हसन की अर्जी खारिज कर दी। जिसके बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
3 सप्ताह में मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका पर जस्टिस जेजे मुनीर ने सुनवाई शुरू की तो कोर्ट में यह दलील दी गई कि किसी के इनामी घोषित होने व मुकदमे दर्ज होने पर पुलिस को उसका एनकाउंटर नहीं कर सकती। अदालत इस बात से सहमत रही कि 'यह कोर्ट तय करेगी कि कोई अपराधी है या नहीं।' याचिका पर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस केस पर हुई अब तक की कार्रवाई को जानना चाहा है और सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
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