आवश्यक वस्तुओं से जुड़े लोगों को कैसे मिलेगा ई-पास, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई
लखनऊ, मई 05: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलो को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का ऐलान किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं और वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति ही जारी रहेगी। यूपी सरकार ने आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ई-पास जारी करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। तो वहीं, प्रदेश के भीतर और अंतर्जनपदीय आवागम के लिए जिला प्रशासन की तरफ से ई-पास जारी किया जाएगा।

यूपी में आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए ई-पास जारी किए जा रहे हैं और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को पास लेना होगा। यही नहीं, आम लोग भी चिकित्सा सेवा के लिए ई-पास अप्लाई कर सकते हैं। वहीं, अगर आपको जरूरी सेवा नहीं मिल पा रही है, तो मुख्यमंत्री हेल्प नंबर 1076 पर शिकायत कर सकते हैं। प्रदेश में अगर किसी को ई-पास हासिल करने है तो rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic/epass के माध्यम से आवदेन कर सकते हैं।
इस पोर्टल में संस्थागत ई-पास का भी प्रावधान है, जिसमे संस्था आवेदक सहित 5 कर्मियों के लिए आवेदन का नियम है। हालांकि सभी आवेदनों का परीक्षण/सत्यापन अधिकृत अधिकारी करेंगे और फिर उसके बाद ही ई-पास जारी होगा। बता दें कि ई-पास आवेदक के मोबाइल पर मैसेज में दिए गए लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी।
तो वहीं, जिले की सीमा में पास जारी करने का अधिकार उपजिलाधिकारी को दिया गया है। प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई-पास के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी अधिकृत होंगे। संस्थानों के लिए जारी ई-पास लॉकसंपूर्ण अवधि जबकि आम लोगों के लिए जारी ई-पास की वैद्यता एक दिन और अंतर्जनपदीय की दो दिन होगी। प्रदेश से बाहर जाने के लिए ई-पास संबंधित जिलों के डीएम द्वारा जारी किए जाएंगे।












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