सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसले
लखनऊ। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में अवैध कब्जों हटावाने सहित नौ फैसलों को मंजूरी मिली। योगी सरकार ने राज्य संपत्ति विभाग की बेदखली की नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा किंग जार्ज मेडिकल कालेज एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट
बैठक
में
इन
फैसलों
को
मिली
मंजूरी
लखनऊ
में
राज्य
संपत्ति
विभाग
के
प्रशासनिक
नियंत्रणाधीन
सरकारी
भू-गृहादि
से
एनजीओ,
राजनीतिक
दलों,सामाजिक
संस्थाओं,न्यासों,
व्यवसाय
संघों,कर्मचारी
संघों
व
राजनीतिक
दलों
की
इकाइयों
या
अग्रणी
संगठनों
के
अप्राधिकृत
अध्यासियों/
गैर
सरकारी
व्यक्तियों
की
बेदखली
की
जाएगी।
लखनऊ में राज्य संपत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी भू-गृहादि से एनजीओ, राजनीतिक दलों,सामाजिक संस्थाओं,न्यासों, व्यवसाय संघों,कर्मचारी संघों व राजनीतिक दलों की इकाइयों या अग्रणी संगठनों के अप्राधिकृत अध्यासियों/ गैर सरकारी व्यक्तियों की बेदखली की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के तहत बनाई गई उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि नियमावली, 2018 को की स्वीकृति।
कानपुर के उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के निष्प्रयोज्य घोषित स्पिनिंग भवन/ लैब के ध्वस्तीकरण को की स्वीकृति।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली,1988 में संशोधन को की मंजूरी।
विधानमंडल के सदस्यगण को प्रकीर्ण प्रभार आदेश का प्रयोग किए बिना भी इंडियन एयरलाइंस से की गई यात्रा की प्रतिपूर्ति,निजी एयरलाइनों की तरह की जाएगी।
लोक कल्याण मित्र के पदों के लिए 21 से 40 वर्ष आयु के स्नातक चुने जाएंगे। पद के लिए सामाजिक क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी आवश्यक होगा। जिला स्तर पर परीक्षा के माध्यम से शुरुआत में 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। लोक कल्याण मित्रों के काम की हर 3 माह में समीक्षा होगी।
प्रदेश में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन के लिए हर विकास खंड में एक लोक कल्याण मित्र नियुक्त किया जाएगा। इंटर्नशिप योजना के तहत पूरे प्रदेश में 822 नियुक्तियां की जाएंगी। लोक कल्याण मित्रों को प्रतिमाह 25 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा।
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