श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: याचिका हाईकोर्ट ट्रांसफर, अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय करेगा सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सभी याचिकाएं ट्रांसफर ले ली हैं। अब उच्चतम न्यायालय इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

Sri Krishna Janmabhoomi: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी याचिकाओं की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। उच्च न्यायालय ने मथुरा में निचली अदालत में दायर मामले को स्वयं ट्रांसफर ले लिया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने 3 मई को मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें हिंदू पक्ष की ने मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह के भूमि पर अपना दावा किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिकाओं को लेकर एक अहम आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने मामले को मथुरा की निचली आदालत से ट्रांसफर ले लिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट दायर याचिका में कहा गया था कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला राष्ट्रीय महत्व रखता है और इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान द्वारा कटरा केशव देव खेवत मथुरा में रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य लोगों और प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने दायर की गई थी।
याचिका कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, कटरा केशव देव, डीग गेट, मथुरा और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, कटरा केशव देव, डीग गेट की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि जमीन कभी भी मस्जिद के निर्माण के लिए समर्पित नहीं की गई थी।












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